दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीआर में रहने वाले सभी वकीलों को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के विस्तार के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई

LiveLaw News Network

21 Sep 2021 11:15 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीआर में रहने वाले सभी वकीलों को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के विस्तार के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले और दि्ल्ली में प्रैक्टिस करने वाले सभी वकीलों को सीएम अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत लाभ के विस्तार के एकल न्यायाधीश के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता सत्यकाम को सुनने के बाद आदेश दिया कि एकल न्यायाधीश के आदेश का संचालन सुनवाई की अगली तारीख यानी 30 सितंबर तक रोक दिया जाएगा।

    सत्यकाम ने बताया कि एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है और यह महीने के अंत में सुनवाई के लिए आ रहा है।

    हालांकि, इस बीच उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि आक्षेपित आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो दिल्ली सरकार एनसीआर में रहने वाले लोगों सहित सभी अधिवक्ताओं के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी। उसके बाद भले ही सरकार के पक्ष में अपील का फैसला किया गया हो।

    अपील में कहा गया,

    "31.07.2021 तक एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले 5044 वकीलों के लिए पॉलिसी खरीदने का निर्देश अपीलकर्ता के मामले को अत्यधिक प्रभावित करेगा और अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।"

    अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ एक योजना शुरू की।

    इसी योजना को अधिवक्ताओं का प्रैक्टिस करने के लिए विस्तारित किया गया था, जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में नामांकित हैं और दिल्ली की मतदाता सूची में भी हैं।

    दिल्ली बार काउंसिल और नोएडा, गुरुग्राम आदि में रहने वाले बीसीडी के अधिवक्ता-सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने कहा था:

    "योजना में शर्त यह है कि यह केवल दिल्ली में मतदाता पहचान पत्र वाले निवासियों के लिए लागू होगी यह भेदभावपूर्ण और मनमानी बात मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ताओं में से उप-वर्गीकरण प्राप्त करने की वस्तु के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। ।"

    इसलिए न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि बीसीडी के सदस्यों को लाभ दिया जाएगा, भले ही उनके पास दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र हो या नहीं।

    अपनी अपील में दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि योजना के तहत किस श्रेणी के वकील लाभ के लिए पात्र हैं, यह नीति का मुद्दा है।

    आगे यह कहा गया कि सरकार का कोई वैधानिक दायित्व नहीं है, इसलिए इस मामले में कोई रिट जारी नहीं की जा सकती।

    अपील में कहा गया,

    "मौजूदा योजना वह है जिसे स्थानीय सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए शुरू किया है, जो दिल्ली के निवासी हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले अधिवक्ताओं को बाहर रखा गया है।"

    अपील में नोटिस पिछले महीने सीजे के नेतृत्व वाली डिवीजन बेंच द्वारा जारी किया गया था।

    मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होने की संभावना है।

    केस शीर्षक: जीएनसीटीडी बनाम बीएस बग्गा और अन्य।

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