स्कूल के सफाईकर्मी पर 3 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का आरोप , दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

Brij Nandan

10 Aug 2023 7:45 AM GMT

  • स्कूल के सफाईकर्मी पर 3 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का आरोप , दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शहर के दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में अपने स्कूल में काम करने वाले एक सफाईकर्मी द्वारा 3 वर्षीय नाबालिग लड़की पर कथित यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लिया है।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सौरभ बनर्जी की डिवीजन बेंच ने 04 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आर्टिकल के आधार पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की, जिसका शीर्षक था "दक्षिणी दिल्ली में स्कूल के सफाईकर्मी ने 3 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।"

    अदालत ने आदेश में कहा,

    “दक्षिणी दिल्ली में एक स्कूल के सफाईकर्मी द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकार तीन साल की बच्ची के संबंध में टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित न्यूज पर सुब्रमण्यम प्रसाद द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है।"

    अदालत ने कहा कि अखबार की रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की जाए।

    अदालत ने राज्य को नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस के साथ-साथ शिक्षा विभाग द्वारा मामले में की गई कार्रवाई के संबंध में दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी।

    कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते समय त्रिपाठी, बालिका के नाम के साथ-साथ बालिका के माता-पिता के नाम को भी छिपाएंगे और बालिका की पहचान और निजता के अधिकार की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

    कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को ये ध्यान रखने का भी निर्देश दिया कि मीडिया यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (POCSO अधिनियम), 2012 की धारा 23 में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में कार्य करें।

    अब इस मामले की सुनवाई 01 सितंबर को होगी।

    केस टाइटल: कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम दिल्ली सरकार

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