झुग्गीवासियों का पुनर्वास: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनएनयूआरएम योजना के तहत कम लागत वाले फ्लैटों के गैर-आवंटन पर स्वत: संज्ञान लिया

Shahadat

8 Jun 2022 10:48 AM IST

  • झुग्गीवासियों का पुनर्वास: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनएनयूआरएम योजना के तहत कम लागत वाले फ्लैटों के गैर-आवंटन पर स्वत: संज्ञान लिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के तहत निर्मित फ्लैटों के गैर-आवंटन का स्वत: संज्ञान लिया है। इस योजना को दिल्ली सरकार द्वारा शहर में झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास के लिए लागू किया जाना है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में घरों का या तो निर्माण किया गया है या आंशिक रूप से निर्माण किया गया है, लेकिन उन्हें अभी भी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास के लिए आवंटित नहीं किया गया है।

    अदालत ने कहा,

    "उक्त फ्लैटों का आवंटन न होने का कारण उक्त फ्लैटों में सीवेज उपचार, पानी की आपूर्ति, बिजली कनेक्शन आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की कमी है। ऐसा लगता है डीयूएसआईबी को उक्त फ्लैटों के निर्माण के लिए पैसे के भुगतान के मामले में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है।"

    स्वत: संज्ञान "इन रे: हाउसिंग फॉर द पुअर इन दिल्ली" के नाम से लिया गया है।

    स्वत: संज्ञान तब लिया गया जब जस्टिस सिंह शहर के कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहे थे।

    उक्त सुनवाई के दौरान, कालकाजी मंदिर परिसर में कुछ झुग्गी निवासियों और अन्य रहने वालों को अनधिकृत रूप से कब्जा करते पाया गया है। इस प्रकार, न्यायालय ने उनके पुनर्वास के लिए आदेश पारित किया और उक्त प्रक्रिया में डीयूएसआईबी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और डीडीए की नीति के अनुसार रहने वालों के लिए वैकल्पिक आवास की तलाश कर रहा है।

    तदनुसार, 15 मार्च, 2022 को न्यायालय को सूचित किया गया कि लगभग 52,000 फ्लैट, जिन्हें केंद्र सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना के तहत निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौते के निष्पादन में देरी के कारण अभी तक आवंटित नहीं किया गया है।

    तदनुसार, कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव द्वारा एक संयुक्त स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है।

    उसी पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि बड़ी संख्या में घर या तो बनाए गए है या आंशिक रूप से बनाए गए है, लेकिन झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास के लिए अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं।

    केंद्र के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली कुल राशि 1,108.85 करोड़ रुपये में से जेएनएनयूआरएम योजना के तहत दिल्ली सरकार को पहले ही 1074.12 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

    दूसरी ओर, DUSIB के वकील ने प्रस्तुत किया कि जो घर उसके नियंत्रण में है, उन्हें अब भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY) के तहत एक उप-योजना के रूप में शुरू की गई किफायती किराया आवास परिसर योजना के तहत रखा गया है। उक्त खाली मकानों के आवंटन की वर्तमान में अनुमति नहीं है।

    इस योजना के तहत बड़ी संख्या में घरों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए पहले ही पर्याप्त धन खर्च किया जा चुका है। अदालत का विचार है कि घरों को पूरा करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, ताकि शहर में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले विधिवत पुनर्वास किया जा सके और इन घरों को तैयार की गई नीति के अनुसार पेश किया जा सके।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निवासियों के बड़े हिस्से को किफायती आवास की आवश्यकता है। यह चिंताजनक है कि सुविधाओं की कमी के कारण या राज्य में बड़ी मात्रा में फ्लैट/घर खाली पड़े हैं। घरों के आंशिक रूप से पूरा होने का कारण स्पष्ट रूप से अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी है।"

    मामले की सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी।

    केस टाइटल: पुन:: दिल्ली में गरीबों के लिए आवास

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 552

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