दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'फराज' की रिलीज को लेकर फिल्म निर्माता हंसल मेहता और अन्य को समन जारी किया

Shahadat

18 Oct 2021 5:47 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता हंसल मेहता और अन्य के खिलाफ उनकी फिल्म 'फराज' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दायर एक मुकदमा में समन जारी किया।

    यह फिल्म एक जुलाई, 2016 को बांग्लादेश के ढाका के होली आर्टिसन में हुए आतंकवादी हमले पर आधारित है।

    यह मुकदमा उस परिवार ने दायर किया है जिसने हमले में अपनी बेटियों को खो दिया था। उन्हें डर है कि फिल्म में उनकी बेटियों को गलत तरीके से दिखाया जा सकता है, इसलिए उनके पक्ष में एक स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने के लिए प्रार्थना की है। इसके साथ ही फिल्म पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनकी निजता के अधिकार और निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

    न्यायमूर्ति आशा मेनन ने मुकदमे पर और अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "समन इंगित करेगा कि वाद के लिए लिखित बयान और आवेदन (आवेदनों) के उत्तरों को प्रतिवादियों द्वारा समन प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर दायर किया जाना चाहिए। प्रतिवादी वादी द्वारा दायर दस्तावेज (दस्तावेजों) के दाखिले/इनकार का हलफनामा भी दाखिल करेगा, जिसमें विफल रहने पर लिखित बयान को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।"

    सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत के मेहता ने प्रस्तुत किया कि वादी अंतरिम राहत के रूप में केवल फिल्म के पूर्वावलोकन की मांग करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी बेटियों को गलत तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है।

    कोर्ट ने कहा,

    "वादी लिखित बयान दाखिल करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख से पहले प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए जवाबों के लिखित बयानों(एस) / उत्तर (ies) और प्रत्युत्तरों की प्रतिकृति को दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।"

    अब मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।

    केस का शीर्षक: रूबा अहमद और अन्य बनाम हंसल मेहता और अन्य।

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