दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ तजिंदर बग्गा के मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई
Avanish Pathak
7 March 2023 9:39 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में निचली अदालत की कार्यवाही पर 17 जुलाई तक रोक लगा दी।
जस्टिस रजनीश भटनागर ने मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन के खिलाफ पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी किया।
मामले में राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में बग्गा की नियुक्ति पर 2017 में एक ट्वीट पोस्ट करने के बाद बग्गा ने पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की मांग करते हुए मामला दर्ज किया था।
चतुर्वेदी ने ट्वीट किया था, "@pbhushan1 को पीटने वाला व्यक्ति, जिसे यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया है, अब @BJP4India के लिए बोल रहा है। अच्छा काम।"
2018 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने चतुर्वेदी को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया था। बाद में, आदेश को पत्रकार की चुनौती को पिछले साल दिसंबर में खारिज कर दिया गया था।
पत्रकार ने मजिस्ट्रेट अदालत और सत्र अदालत के आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
चतुर्वेदी की ओर से पेश एडवोकेट आदित पुजारी ने कहा कि आईपीसी की धारा 499 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार ट्रायल कोर्ट के समक्ष किसी दूसरे गवाह की जांच नहीं की गई जो यह कह सके कि ट्वीट के कारण बग्गा की छवि को नीचा दिखाया गया है।
यह भी प्रस्तुत किया गया था कि बग्गा ने खुद कहा था कि उसने 2011 में भूषण को पीटा था और यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता ने खुद बग्गा के खिलाफ ट्वीट किया था।
राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका की आड़ में दायर दूसरी याचिका के अलावा और कुछ नहीं है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि पत्रकार के खिलाफ दो अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष हैं।
बग्गा की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह सवाल कि क्या जनता की नजरों में उनकी छवि खराब हुई है, तथ्य का सवाल है, जिसका फैसला सबूतों से किया जा सकता है।
यह आगे प्रस्तुत किया गया कि भूषण की पिटाई से संबंधित मामला पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह संकेत मिलता हो कि उसने ऐसा दावा किया था।
यह भी प्रस्तुत किया गया था कि बग्गा को कभी भी किसी यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है और पत्रकार की दलील में दम नहीं है।
पक्षों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया,
"नोटिस जारी करें। दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें। प्रत्युत्तर यदि कोई हो तो दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। ऐसी तारीख तक, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है। 17 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अदित पुजारी और अक्षत गुप्ता ने पैरवी की।