दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में भाजपा सांसद परवेश वर्मा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई

Shahadat

25 Jan 2023 11:02 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में भाजपा सांसद परवेश वर्मा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

    जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली वर्मा की याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 10 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी।

    अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पांच अन्य भाजपा नेताओं हंस राज हंस, मनजिंदर सिंह सिरसा, मनोज कुमार तिवारी, हरीश खुराना और विजेंद्र गुप्ता को नवंबर, 2019 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 500 सपठित धारा 34 के तहत समन जारी किया था।

    सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लास रूम बनाने में लगभग 2,000 करोड़ रूपए के कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कथित तौर पर उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया।

    इस महीने की शुरुआत में जस्टिस शर्मा ने सिरसा, खुराना और हंस के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

    केस टाइटल: प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, सांसद बनाम मनीष सिसोदिया व अन्य

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