दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीबों के मकान के किराए के भुगतान पर मुख्यमंत्री के वादे को 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य' घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

27 Sep 2021 2:07 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीबों के मकान के किराए के भुगतान पर मुख्यमंत्री के वादे को कानूनी रूप से लागू करने योग्य घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीब किरायेदारों की ओर से लागू करने योग्य किराए के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए वादे करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश के संचालन और कार्यान्वयन को सुनवाई की अगली तारीख यानी 29 नवंबर तक स्थगित रखा जाएगा।

    पीठ ने साथ ही सरकार से मौखिक रूप से यह भी पूछा कि क्या वह किराए का भुगतान करने के लिए तैयार है।

    यह निर्देश एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा की गई अपील में आता है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने दावा किया कि केजरीवाल का बयान कोई ''वादा'' नहीं था।

    देशव्यापी लॉकडाउन में चार दिन यानी 29 मार्च, 2020 को दिल्ली के सीएम ने स्पष्ट रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें सभी मकान मालिकों से उन किरायेदारों से किराए की मांग/संग्रह को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था जो गरीब हैं और गरीबी से त्रस्त हैं।

    अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा था कि अगर वे गरीबी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं तो सरकार किरायेदारों की ओर से किराया देगी।

    न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह द्वारा इस साल जुलाई में पारित एक फैसले में यह माना गया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया एक वादा या आश्वासन एक लागू करने योग्य वादे के बराबर है और एक मुख्यमंत्री से इस तरह के प्रभाव को लागू करने के लिए अपने वादा अधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद की जाती है।

    वहीं अपील का विरोध करते हुए अधिवक्ता गौरव जैन ने तर्क दिया कि दिल्ली सरकार के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन नहीं था।

    उन्होंने कहा कि उत्तरदाता संख्या में केवल छह हैं और वे बहुत गरीब हैं। यह आश्चर्यजनक है कि दिल्ली सरकार ने इतनी कम किराए की अपील को प्राथमिकता दी है।

    न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने संबंधित प्रगति में दिहाड़ी मजदूरों/श्रमिकों द्वारा दायर आवेदन की सुनवाई स्थगित कर दी, जो अपने मासिक किराए का भुगतान करने में असमर्थ थे।

    इस पर उन्होंने दिल्ली सरकार को निर्देश के अनुसार निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की।

    स्थगन तत्काल स्थगन आदेश के मद्देनजर दिया गया था।

    आक्षेपित निर्णय के बारे में

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एक गंभीर आश्वासन दिया गया था कि सरकार किराएदारों के किराए का भुगतान करेगी।

    इस प्रकार यह कहा गया कि न केवल दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम द्वारा किए गए वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि वास्तव में याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के व्यक्तियों द्वारा सरकार को भेजे गए किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया।

    निर्णयों की अधिकता पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने दोहराया था कि वचन-बंधन और वैध अपेक्षा के दो सिद्धांतों की उत्पत्ति नागरिक और सरकार के बीच विश्वास की अवधारणा में हुई है। इसके साथ ही सुशासन के लिए आवश्यक है कि उक्त विश्वास को शासन करने वालों और शासित लोगों के बीच बनाए रखा जाए।

    कोर्ट ने आगे कहा था कि सीएम और मंत्रिपरिषद को राज्यपाल को उसके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देनी है। सीएम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी एक सार्वजनिक मंच पर दिए गए आश्वासन के बिना परिणाम के भी एक औपचारिक नीति या जीएनसीटीडी की ओर से एक आदेश, प्रोमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत को लागू करके एक मूल्यवान और कानूनी अधिकार पैदा करेगा।

    इसने इस प्रकार टिप्पणी की थी:

    "मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया वादा/आश्वासन/प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से एक लागू करने योग्य वादे के बराबर है। इसके कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। सुशासन की आवश्यकता है कि शासकों की ओर से नागरिकों से किए गए वादे बिना वैध और उचित कारण के टूटे नहीं।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि उनके पास उक्त ज्ञान था और उनसे अपने वादे/आश्वासन को प्रभावी करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है। उस हद तक यह कहना अनुचित नहीं होगा कि एक उचित नागरिक यह विश्वास करेगा कि मुख्यमंत्री ने उक्त वादा करते हुए अपनी सरकार की ओर से बात की है।"

    केस शीर्षक: जीएनसीटीडी बनाम नजमा और अन्य।

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