पंजाब के वकील को लीगल प्रैक्टिस करने से रोकने के BCI के फैसले पर लगी रोक

Shahadat

8 April 2025 4:20 AM

  • पंजाब के वकील को लीगल प्रैक्टिस करने से रोकने के BCI के फैसले पर लगी रोक

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस फैसले पर रोक लगाई, जिसमें पंजाब के वकील लोकिंदर सिंह फौगाट को उनके खिलाफ पुलिस शिकायत लंबित रहने के दौरान लीगल प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया था।

    जस्टिस मिनी पुष्करणा ने फौगाट की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें BCI द्वारा 27 फरवरी को पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को हरियाणा राज्य के पुलिस सतर्कता विभाग के समक्ष सक्षम अधिकारियों के समक्ष पुलिस शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था।

    फौगाट आठ मौकों पर रोहतक जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं।

    फौगाट के वकील ने कहा कि BCI ने फौगाट के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने का निर्देश देते हुए यह भी गलत निर्देश दिया कि उन्हें इस आधार पर लीगल प्रैक्टिस करने से रोका जाएगा कि वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

    यह प्रस्तुत किया गया कि पेशेवर कदाचार की शिकायत पर बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, अनुशासन समिति द्वारा मामले की सुनवाई किए बिना और साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना BCI द्वारा फौगाट को वकालत करने से रोकने का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

    न्यायालय ने मामले को 01 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा,

    इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि 27 फरवरी, 2025 के आदेश के पैरा 15(iv) को अगली सुनवाई की तारीख तक निलंबित रखा जाएगा।"

    पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने फौगाट को चुनाव लड़ने से रोक दिया और मामले को अनुशासन समिति को भेज दिया। बार एसोसिएशन के मामलों में वित्तीय कदाचार के आरोपों पर यह कार्रवाई की गई।

    फौगाट द्वारा उक्त कार्रवाई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के समक्ष चुनौती दी गई और वकील को लीगल प्रैक्टिस से रोकने वाला आदेश पारित किया गया।

    केस टाइटल: लोकिंदर सिंह फौगाट बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य

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