दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

Brij Nandan

10 April 2023 5:01 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) से यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान और इस संबंध में अब तक दायर किए गए आवेदनों की संख्या पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

    जस्टिस जसमीत सिंह पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने के उद्देश्य से डीएसएलएसए को यौन अपराधों के मामलों में एफआईआर की आपूर्ति के मुद्दे से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहे थे।

    अदालत ने प्राधिकरण को 26 मई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए चार सप्ताह की अवधि के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

    अदालत को अवगत कराया गया कि सभी हितधारकों के प्रयास सही दिशा में हैं, फाइलों पर कार्रवाई की जा रही है और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

    इससे पहले, डीएसएलएसए को 2012 से 2017 के बीच दर्ज मामलों में मुआवजे के लिए आवेदन करने का निर्देश देते हुए जस्टिस सिंह ने स्पष्ट किया था कि ऐसे मामलों में देरी की माफी के लिए अलग से आवेदन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

    इसने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों को यह भी निर्देश दिया था कि वे न्यायाधीशों और अन्य अदालत के कर्मचारियों को पॉक्सो, बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के निस्तारित मामलों की फाइलों की शीघ्रता से पहचान करने और उनका पता लगाने का निर्देश दें और मुआवजे के लिए उपयुक्त आवेदन दाखिल करने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा प्रदान किए गए वकीलों द्वारा निरीक्षण की अनुमति दें।

    इससे पहले, अदालत ने कहा था कि विशेष अदालतों को अपने दम पर, जल्द से जल्द बाल पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे के अनुदान के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, इसके लिए उनके आवेदन का इंतजार किए बिना।

    इसने डीएसएलएसए से यौन अपराधों से संबंधित एफआईआर के संबंध में पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान और भुगतान न करने के संबंध में विवरण भी मांगा था।

    केस टाइटल: उमेश बनाम राज्य (और अन्य जुड़े मामले)

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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