दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति देने के अपने आदेश के अनुपालन पर जिला न्यायाधीशों से रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

13 Dec 2021 4:06 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति देने के अपने आदेश के अनुपालन पर जिला न्यायाधीशों से रिपोर्ट मांगी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी जिला न्यायाधीशों से एक रिपोर्ट मांगी। इसमें उन अदालतों के विवरण का खुलासा किया गया हो जो पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की अनुमति देने के अपने निर्देश का पालन नहीं कर रही थीं।

    न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ अनिल कुमार हजले द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें उन काउंसलों के लाभ के लिए हाइब्रिड सुनवाई की मांग की गई थी, जो संक्रमण से पीड़ित हैं और COVID-19 के कारण फिजिकल रूप से अदालत के सामने पेश होने में असमर्थ हैं।

    यह बताया गया कि जिला अदालतें फुल कोर्ट के निर्देशों के बावजूद हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति नहीं दे रही हैं।

    हजले ने कहा कि उनके द्वारा वर्चुअल सुनवाई के अनुरोध के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा गैर-अभियोजन के लिए उनके एक निजी मामले को खारिज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत के कर्मचारियों को बार-बार ईमेल और मैसेज भेजने के बावजूद कोई पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके परिणामस्वरूप उनकी पेशी नहीं हो सकी और मामले को खारिज कर दिया गया।

    कोर्ट ने अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया।

    इसके अलावा, यह देखते हुए कि उपरोक्त आचरण आदेशों की एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष अवमानना ​​है, बेंच ने अधीनस्थ न्यायाधीशों को उन अदालतों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जो निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। इन निर्देशों में कहा गया कि पक्षकारों के कहने पर उन्हें हाइब्रिड सुनवाई की भी अनुमति दी जानी चाहिए। रिपोर्ट को दो सप्ताह की अवधि के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है।

    न्यायालय ने अधिवक्ता मुकेश कुमार के माध्यम से दायर एक अभियोग आवेदन पर भी नोटिस जारी किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद श्रम अदालतों, राजस्व मामलों को संभालने वाली अन्य अदालतों और राज्य कार्यालयों सहित अधिकांश अर्ध न्यायिक निकाय हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वह मामलों में पेश नहीं हो पा रहे हैं।

    यह घटनाक्रम तब सामने आया जब कोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि जब फुल कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों को पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की अनुमति देने का आदेश दिया था तो न्यायिक अधिकारी उसी का पालन करने के लिए बाध्य है।

    सुनवाई के पहले के क्रम में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या पर अपनी आशंका व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो शहर में जिला अदालतों और अन्य अर्ध न्यायिक निकायों में हाइब्रिड सुनवाई करने के लिए बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होनी चाहिए।

    इससे पहले यह देखते हुए कि चल रही COVID-19 महामारी के कारण नागरिकों के न्याय तक पहुंच के अधिकार में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न हुई है, न्यायालय ने दिल्ली सरकार को जिला अदालतों और अर्ध में हाइब्रिड सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया था।

    इसने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दिल्ली सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को अगर ठुकरा दिया जाता है तो वह सब्सिडी और सार्वजनिक विज्ञापनों के अनुदान पर एक अप्रैल, 2020 से उसके द्वारा किए गए खर्च का पूरा विवरण न्यायालय के समक्ष रखेगी।

    पीठ ने कहा था,

    "न्याय तक पहुंच वह अधिकार है जो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है और चल रही महामारी के कारण इसे गंभीर रूप से बाधित किया गया है। बुनियादी ढांचे की कमी के कारण जिला अदालतों के साथ-साथ उपभोक्ता फोरम/ट्रिब्यूनल कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। बकाया मामले बढ़ रहे हैं और लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।"

    केस का शीर्षक: अनिल कुमार हजले और अन्य बनाम दिल्ली हाईकोर्ट

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