दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी

Shahadat

15 Sept 2022 3:05 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई, 2019 में वकील कुंवर गंगेश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) में अपने प्रशासनिक पक्ष से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिसमें शहर भर की विभिन्न जिला अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दायर पूर्व स्टेटस रिपोर्ट वर्ष 2020 की है, जिससे प्रशासन को मामले में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

    मामले की सुनवाई अब 9 जनवरी 2023 को होगी।

    दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासन ने सितंबर, 2020 में हाईकोर्ट के न्यायिक पक्ष को अवगत कराया कि अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण रोहिणी न्यायालय परिसर में पुलिस की तैनाती बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

    दिल्ली में जिला अदालतों में खराब बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रणालियों पर प्रकाश डालते हुए याचिका में कहा गया,

    "वर्तमान याचिका गवाह घटनाओं और विभिन्न आंकड़ों पर आधारित है, जो दर्शाती है कि दिल्ली में जिला अदालतों में सुरक्षा और सुरक्षा की स्थिति को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तुलना में कहीं अधिक लापरवाही से संभाला जाता है। इस तरह की लापरवाही और सुरक्षा की कमी पूरी संभावना है कि कुछ विनाशकारी घटना हो सकती है, जो जिला स्तर पर न्यायिक संस्थानों में सुरक्षित रूप से पहुंचने के लोगों के विश्वास को हिला सकती है।'

    इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बड़ी संख्या में आगंतुकों के संबंध में पुलिसकर्मियों के अनुपात में असंतुलन है। इस प्रकार बड़ा सुरक्षा जोखिम पैदा हो रहा है। यह भी माना गया कि दिल्ली में जिला अदालतें 'खेल का मैदान' बन गई हैं, जहां विचाराधीन विचाराधीन व्यक्ति अदालत में पेश होने के दौरान बिना किसी प्रतिबंध के अपने साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ घुलमिल जाते हैं।

    याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अदालत परिसर के अंदर शूटिंग, हत्या की इस तरह की बड़ी घटनाएं न केवल जनता को न्याय मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में आशंकित करती हैं, बल्कि न्यायिक प्रणाली के कामकाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होती है।

    याचिका में पिछले कुछ वर्षों में कई घटनाओं को उजागर किया गया, जिसमें रोहिणी जिला न्यायालय परिसर के अंदर दिनदहाड़े और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में विचाराधीन कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह आगे तर्क दिया गया कि हालांकि दिल्ली पुलिस नियम 2018 सख्त सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान करता है। हालांकि ऐसे उपायों का पालन नहीं किया जाता है जब मुकदमे के लिए अदालत में लाया जाता है।

    इस प्रकार, याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया कि वह संबंधित अधिकारियों को आगंतुकों और छात्रों के लिए अलग पास जारी करने और अदालत परिसर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाने का निर्देश दे।

    दिल्ली हाईकोर्ट के प्रशासनिक पक्ष द्वारा प्रस्तुतियां: 2020 की स्टेटस रिपोर्ट

    संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रबंधन और समन्वय प्रकोष्ठ (भवन रखरखाव समिति, जिला न्यायालय) द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि रोहिणी कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो 'पूरी तरह से अपर्याप्त' हैं।

    हलफनामा में कहा गया,

    'हालांकि, आज की तारीख में रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरों की संख्या काफी कम है। मामला भवन अनुरक्षण समिति, रोहिणी न्यायालयों में उठाया गया और समिति ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्वीकृति प्रदान की। प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी के लिए एनसीटी, दिल्ली का मामला शासन को भेजा गया। यह अभी भी 25.07.2017 से जीएनसीटीडी के पास लंबित है और इस संबंध में बार-बार अनुवर्ती/अनुस्मारक भेजे गए हैं।'

    हलफनामे में आगे कहा गया कि दिल्ली की सात जिला अदालतों में से केवल द्वारका में ही हाईकोर्ट की तरह पास सुरक्षा प्रणाली है। बाकी अदालतों में पास सिस्टम स्थापित करने का मुद्दा अभी भी विचाराधीन है।

    हलफनामे में कहा गया,

    "आज की तारीख में वकीलों, कानून के छात्रों (इंटर्न के रूप में) और वादियों के लिए पास सिस्टम नहीं है। हालांकि, बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन कमेटी (रोहिणी कोर्ट) ने मामले को जब्त कर लिया है।"

    हाईकोर्ट प्रशासन ने आगे कहा कि रोहिणी जिला न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

    हलफनामे में आगे कहा गया,

    "बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है और रोहिणी कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि यह प्रस्तुत किया गया कि दिल्ली पुलिस कर्मियों के अलावा, 33 निजी सुरक्षा कर्मियों और 01 पर्यवेक्षक को तैनात किया गया है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भी काम पर रखा गया है।"

    केस टाइटल: कुंवर गंगेश सिंह बनाम दिल्ली हाईकोर्ट इसके रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से

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