दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हीलचेयर की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए फुटपाथों को साफ और समतल करने को कहा

LiveLaw News Network

17 Jan 2022 6:17 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हीलचेयर की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए फुटपाथों को साफ और समतल करने को कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वसंत विहार क्षेत्र में फुटपाथ विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो। फुटपाथ को साफ और समतल किया जाए ताकि विकलांग व्यक्ति व्हीलचेयर पर आसानी से आ-जा सके।

    जस्टिस नजमी वज़ीरी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सुविधाएं ऐसी हों कि व्हीलचेयर पर चलने वालों को आवाजाही के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता न हो।

    पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "यह आइडिया नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने का है ... प्रत्येक नागरिक को राज्य द्वारा निर्धारित स्थानों पर घूमने का अधिकार है।"

    न्यायालय दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहर के वसंत विहार क्षेत्र में पेड़ों के संयोजन, फुटपाथों के अतिक्रमण और नागरिक सुविधाओं के साथ अन्य मुद्दों पर प्रतिवादी अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

    इससे पहले, न्यायालय ने कहा था कि पेड़ों का कंक्रीटीकरण सबसे खराब प्रकार के मानवाधिकारों का हनन है, क्योंकि यह लोगों के पूरे वातावरण को बदल देता है। कोर्ट ने फुटपाथों पर कारों की पार्किंग को लेकर दिल्ली पुलिस की भी खिंचाई की थी।

    अधिकारियों ने सोमवार की सुनवाई के दौरान ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश की।

    रिकॉर्ड पर रखी गई तस्वीरों को देखते हुए बेंच ने कहा कि पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और पेड़ों के संरक्षण की प्रक्रिया जारी है।

    जस्टिस वज़ीरी ने फुटपाथों को साफ करने के संबंध में कहा कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट 'अपमानजनक' है, क्योंकि इसमें केवल परिधीय सड़कों को दिखाया गया था। छोटे रास्ते और घरों के बाहर पार्किंग क्षेत्र को नहीं दिखाया गया।

    फ़ुटपाथ पर लगे एक होर्डिंग की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बेंच ने टिप्पणी की,

    "यह विज्ञापन किसने लगाया है। इसे हटाया क्यों नहीं गया? व्हीलचेयर पर एक व्यक्ति फुटपाथ के बीच में खड़े होने के साथ कैसे चलेगा? महत्वपूर्ण क्या है, लोगों की आवाजाही या विज्ञापन बोर्ड?"

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा,

    "आप एक नागरिक को कैसे सशक्त बनाते हैं? व्हीलचेयर से चलने वाला व्यक्ति कम नागरिक है?"

    कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में उचित कदम उठाने और सुनवाई की अगली तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

    एसडीएमसी द्वारा दायर हलफनामे को देखते हुए बेंच ने कहा कि फुटपाथ के बीच में एक मैनहोल है। इसके कवर करके समतल नहीं किया गया। इसी तरह फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी की गईं।

    यह कहते हुए कि ये चीजें व्यक्तियों, विशेष रूप से व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करती हैं, अदालत ने प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नागरिकों की शारीरिक अक्षमता के बावजूद उनकी आवाजाही स्वतंत्र हो।

    सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि अक्टूबर, 2015 में सार्वजनिक सूचना (दिल्ली सरकार द्वारा जारी) के अनुसार, जहां पेड़ों का कंक्रीटीकरण किया गया है, पेड़ों आदि पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा आठ के तहत पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर 10,000 / - रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। वन विभाग को इस प्रावधान के तहत जुर्माने के रूप में एकत्र की गई राशि पर एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

    उठने होने से पहले बेंच ने सभी विभागों और उनके वकीलों द्वारा वनस्पति की देखभाल और अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों पर अपनी संतुष्टि दर्ज की।

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य नारायण प्रसाद; दिल्ली पुलिस की ओर से वकील नौशाद खान; एसडीएमसी की ओर से अधिवक्ता संजीव सबरावाल; पीडब्ल्यूडी की ओर से एडवोकेट शादान फरासत पेश हुए।

    अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी, 2022 को होगी।

    केस शीर्षक: भावरीन कंधारी बनाम ज्ञानेश भारती और अन्य, सीएएस से संपर्क करें। (सी) 778/2021

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