दिल्ली हाईकोर्ट ने 'केंद्रीय स्थित क्षेत्रों' में ऑफिस के लिए भूमि आवंटन की AAP की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
Shahadat
12 Dec 2023 1:24 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में केंद्र सरकार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होने के नाते राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय और दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए इसके कार्यालय के लिए अतिक्रमण से मुक्त केंद्रीय क्षेत्रों में निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
AAP ने 2006 में केंद्र द्वारा जारी ज्ञापन पर भरोसा किया, जिसमें दोनों सदनों में 15 सांसदों तक वाले सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को 500 वर्ग मीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान है।
ज्ञापन में दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि के अतिरिक्त आवंटन का भी प्रावधान है, जहां राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व है।
याचिका में केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई कि उसे आवंटित भूमि राष्ट्रीय राजधानी में "अधिमानतः केंद्र में स्थित क्षेत्रों में" और "बाधाओं और अतिक्रमणों से मुक्त" हो, जिससे कार्यालय स्थान के लिए निर्माण तुरंत शुरू किया जा सके।
AAP ने उन दो पत्रों को चुनौती दी, जिनमें उसके कार्यालयों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटन का अनुरोध केंद्र ने खारिज कर दिया था।
AAP के अनुसार, उक्त अस्वीकृति अस्पष्ट और तुच्छ आधारों पर की गई है।
पार्टी ने कहा,
“...स्पष्ट अधिकार के बावजूद और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लगभग 6 (छह) महीने बीत जाने के बावजूद, प्रतिवादी ने नई दिल्ली में अपने राष्ट्रीय और राज्य इकाई कार्यालयों के निर्माण के लिए याचिकाकर्ता को भूमि आवंटित करने से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया कि यह न केवल मनमाना है, बल्कि भेदभावपूर्ण भी है।
इसमें कहा गया कि इस तरह का इनकार और भी अधिक गंभीर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी विपक्ष में एक पार्टी है। इसलिए यह केंद्र पर निर्भर है कि वह विपक्ष में बैठे लोगों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाए, बजाय इसके कि वह इस तरह की कटौती करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे।"
याचिका में कहा गया,
"भूमि आवंटित करने से इनकार ने पार्टी को अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में बहुत नुकसान में डाल दिया। इस प्रकार, यह लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली के लोकाचार का उल्लंघन करता है, जिससे पार्टी को उचित कार्यालय परिसर के अभाव में ठीक से काम करने से रोका जा सकता है।"
अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल 2024 को होगी।
केस टाइटल: आम आदमी पार्टी बनाम भारत संघ एवं अन्य