दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटी नियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 अगस्त तक केंद्र से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

4 Aug 2021 2:04 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटी नियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 अगस्त तक केंद्र से जवाब मांगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से डिजिटल मीडिया हाउस 'द क्विंट', 'ऑल्टन्यूज' और 'द वायर' द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इन याचिकाओं में जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियमों, 2021 (आईटी नियम, 2021) को चुनौती दी गई है।

    मामले की सुनवाई होने पर अपर सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई है। इसमें नए नियमों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष दायर सभी याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। हालांकि, मीडिया हाउस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने जवाब दिया कि अभी तक नोटिस भी जारी नहीं किया गया है और यहां तक कि हाईकोर्ट की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है।

    उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि केरल हाईकोर्ट ने कुछ मीडिया हाउस के खिलाफ आईटी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी मंत्रालय की ओर से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा ने अनुरोध किया कि याचिकाओं को 20 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

    उन्होंने मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए भी समय मांगा।

    तदनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र को तब तक जवाब दाखिल करने के निर्देश के साथ मामले को 20 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।

    दलीलें सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती हैं, जिस हद तक यह समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशकों को नियंत्रित करती है।

    'द क्विंट' की निदेशक और सह-संस्थापक रितु कपूर, 'फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म' (एक गैर-लाभकारी कंपनी जो 'द वायर' की मालिक है) के साथ, 'द न्यूज मिनट' की संस्थापक और प्रधान संपादक हैं। धन्या राजेंद्रन और 'द वायर' के संस्थापक संपादक एमके वेणु याचिकाकर्ता हैं। प्रावदा मीडिया फाउंडेशन, जो तथ्य-जांच पोर्टल 'ऑल्टन्यूज' का मालिक है, दायर याचिका को भी बुधवार को सूचीबद्ध किया गया।

    एडवोकेट प्रसन्ना एस और विनूथना विंजम के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि नए नियम भारत के संविधान के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अल्ट्रा वायर्स हैं, जिस हद तक वे डिजिटल समाचार मीडिया पर अनुचित और मनमानी प्रतिबंध लगाते हैं।

    यह रेखांकित किया गया है कि नियमों का मूल क़ानून, आईटी अधिनियम, डिजिटल मीडिया से संबंधित नहीं है। इसलिए, ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों को विनियमित करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए कार्यकारी नियम अमान्य हैं।

    याचिका में कहा गया है कि नियम एक "ओवररीच" की राशि है, क्योंकि वे प्रेस काउंसिल एक्ट और प्रोग्राम कोड के तहत अस्पष्ट और मनमाने मानदंडों को शामिल करते हैं। वह भी अधीनस्थ कानून के माध्यम से, "कठोर शक्तियों और नियंत्रण" को निहित करने के लिए कार्यकारी, याचिका का विरोध करता है।

    याचिका में कहा गया है,

    "विनियम अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 14 के लिए आक्रामक हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध केवल उस सीमा तक हो सकता है, जो अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित हितों के लिए कड़ाई से आवश्यक है। डिजिटल याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रकाशित क्विंट जैसे समाचार पोर्टल पहले से ही उन हितों के लिए बनाए गए सभी नागरिक और आपराधिक कानूनों के अधीन हैं। इसलिए, आईटी नियम, 2021 अनुच्छेद 19 (2) के हित में नहीं हो सकते। इसका मतलब हैं डिजिटल समाचार पोर्टलों की सामग्री में प्रवेश करने और सीधे नियंत्रित करने के लिए राज्य की एक चाल है।"

    डिजिटल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ने भी एक अलग याचिका के तहत नए आईटी नियमों के तहत 'ट्रेसेबिलिटी' क्लॉज को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। 27 अगस्त को भी यही सुनवाई होनी है।

    मार्च 2020 में, केरल हाईकोर्ट ने भी नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली लाइवलॉ द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने लाइव लॉ, इसके मुख्य संपादक एमए राशिद और प्रबंध संपादक मनु सेबेस्टियन के खिलाफ नियमों के भाग तीन के तहत दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाला एक अंतरिम आदेश भी पारित किया। इसी तरह का सुरक्षा आदेश 12 जुलाई को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के पक्ष में पारित किया गया था।

    Next Story