दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव से एलोपैथी पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर जवाब मांगा

LiveLaw News Network

31 July 2021 5:15 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव से एलोपैथी पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर जवाब मांगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव से एलोपैथी पर अपने बयानों के माध्यम से COVID-19 इलाज के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए कई उनके खिलाफ दायर डॉक्टरों की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

    वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मूलभूत शिकायतें हैं: (ए) प्रतिवादी रामदेव एक डॉक्टर नहीं होने के कारण वैकल्पिक रूप से दवाओं की सलाह देने के लिए अधिकृत नहीं हैं; (बी) वह बिना लाइसेंस वाली एक दवा कोरोनिल को एक COVID-19 के इलाज के रूप में पेश करते हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है; और (सी) प्रतिवादी अतीत में भी ऐसे व्यापक और निराधार दावे करते रहें हैं। इसमें उनका वह दावा शामिल भी शामिल है, जिसमें कहा था कि उन्होंने एक विशेष व्यावसायिक हित की सेवा के बदले में एड्स और कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है।

    न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने रामदेव को नोटिस जारी किया और वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत अनुमति मांगने के लिए दायर एक आवेदन पर उनका जवाब मांगा।

    वरिष्ठ वकील सिब्बल ने तर्क दिया कि अनुमति देने पर आपत्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह पूरी तरह से याचिका में किए गए अनुमानों के आधार पर दिया जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि अपील केवल अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ हो सकती है, अन्यथा नहीं।

    बिजय शंकर हलवासिया आदि बनाम भिवानी सुधार और विकास समिति और अन्य (2015) पर भरोसा करते हुए एडवोकेट अखिल सिब्बल ने कहा,

    "हम अनुमति के एक चरण में हैं, जिसे वादी द्वारा किया जाना चाहिए। अनुमति के चरण में केवल वादपत्र को देखा जाना है। वे क्या जवाब दाखिल करने जा रहे हैं, यह मेरे और न्यायालय के बीच है।"

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर जवाब के बिना अनुमति दी जाती है, तो प्रतिवादी बाद में इसे रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। जज ने कहा कि वह प्रतिवादी को जवाब देने का मौका दिए बिना अनुमति नहीं दे सकते।

    रामदेव के जवाब के लिए मामले को 10 अगस्त के लिए पोस्ट किया गया है।

    इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर शिकायतों पर एलोपैथी के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी रामदेव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने एफआईआर को क्लब करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    शीर्षक: रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, एम्स (ऋषिकेश) और अन्य बनाम राम किशन यादव उर्फ ​​स्वामी रामदेव और अन्य।

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