दिल्ली हाईकोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स ई-समाचार पत्रों की प्रतियों को अवैध रूप से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर प्रसारित करने पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

25 May 2021 11:28 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स ई-समाचार पत्रों की प्रतियों को अवैध रूप से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर प्रसारित करने पर रोक लगाई

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पारित एक अंतरिम आदेश में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और टेलीग्राम और कुछ अन्य व्यक्तियों को बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स) के कथित रूप से अवैध रूप से ई-पेपर प्रसारित करने से रोक दिया है।

    यह देखते हुए कि वादी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने कहा,

    "वादी उक्त साहित्यिक कृति में कॉपीराइट का अनन्य स्वामी होने के कारण किसी भी फिजिकल रूप में इसके सभी अधिकार रखता है। प्रतिवादी वादी के स्वामित्व वाले ई-समाचार पत्र की प्रतियां अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं, जो वादी के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।"

    इसके साथ, कोर्ट ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम और कुछ अन्य व्यक्तियों को भी नोटिस जारी किया, जो कथित तौर पर प्लेटफार्मों पर विभिन्न समूहों के प्रशासक हैं और बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड प्रकाशन से जुड़े ई-पेपर साझा करने में लिप्त हैं।

    संक्षेप में मामला

    वादी का मामला यह है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार वादी का है और भारत का सबसे व्यापक रूप से प्रसारित अंग्रेजी दैनिक है और इसे दुनिया के छह सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्रों में दर्जा दिया गया है। इसकी हर रोज एक मिलियन से अधिक प्रतियों वितरित होती हैं।

    यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी की वेबसाइट के साथ-साथ उसके समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार लेख / सामग्री कॉपीराइट के अर्थ के भीतर "मूल साहित्यिक कार्य" का गठन करते हैं, जिससे कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 के तहत कॉपीराइट संरक्षण का हकदार होता है।

    यह तर्क दिया गया कि वादी उक्त साहित्यिक कृतियों के कॉपीराइट का अनन्य स्वामी है, जिसके पास उसे किसी भी फिजिकल रूप में पुन: पेश करने और इसके कॉपीराइट के उल्लंघन से बचाने का अधिकार है।

    यह आगे आरोप लगाया गया कि वादी के स्वामित्व वाले ई-समाचार पत्रों का अनधिकृत और अवैध संचलन / वितरण व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता के साथ-साथ वादी को मुफ्त डाउनलोड के लिए ई-अखबार प्रदान करने वाली विभिन्न वेबसाइटों द्वारा किया जा रहा है।

    आगे कहा गया कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिवादी संख्या 1 और 3 द्वारा दी गई पहुंच और अनुमति के कारण ज्ञात और अज्ञात व्यवस्थापक/उपयोगकर्ताओं द्वारा कई चैनल और समूह बनाए गए हैं, जिनमें वादी के विभिन्न ई-पेपर अनधिकृत और अवैध रूप से पीडीएफ में अपलोड किए गए हैं।

    अंत में यह तर्क दिया गया कि वादी उक्त साहित्यिक कार्य में कॉपीराइट का अनन्य स्वामी होने के कारण किसी भी फिजिकल रूपों में इसके सभी अधिकार रखता है और प्रतिवादी वादी के स्वामित्व वाले ई-समाचार पत्र की प्रतियां अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं, जो वादी के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

    राहत का दावा

    कोर्ट बेनेट, कोलमैन और कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें प्रतिवादियों (व्हाट्सएप और टेलीग्राम सहित) को कॉपी करने, पुन: प्रस्तुत करने, अपनाने, वितरित करने, प्रसारित करने से रोकने के लिए एक पक्षीय निषेधाज्ञा की मांग की गई है। किसी भी तरीके से "व्हाट्सएप", "टेलीग्राम" आदि पर मोबाइल के माध्यम से या किसी अन्य डोमेन नाम या किसी वेबसाइट / पोर्टल / डोमेन पर या किसी भी तरह से वादी द्वारा प्रकाशित ई-अखबार में अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए वादी प्रिंट के माध्यम से और उनकी वेबसाइट epaper.timesofindia.com और epaper.navbharattimes.com पर जिसमें वादी के पास एक वैध और मौजूदा कॉपीराइट और ट्रेडमार्क है।

    केस का शीर्षक - बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड बनाम व्हाट्सएप इंक और अन्य। [सीएस (सीओएमएम) 232/2021 और आई.ए. 6565-6567/2021]

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