दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैवल बुकिंग कंपनी को MakeMyTrip द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में DialMyTrip मार्क का उपयोग करने से रोका

Shahadat

2 Dec 2023 1:27 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैवल बुकिंग कंपनी को MakeMyTrip द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में DialMyTrip मार्क का उपयोग करने से रोका

    दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी MakeMyTrip द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मुकदमे में ट्रैवल और होटल बुकिंग कंपनी को टूर, यात्रा, आतिथ्य और अन्य सेवाओं के संबंध में "DialMyTrip" मार्क का उपयोग करने से रोक दिया।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि "MakeMyTrip" और "DialMyTrip" मार्क एक-दूसरे के साथ भ्रामक रूप से समान हैं और MakeMyTrip के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई।

    अदालत ने कहा,

    “विशेष रूप से जिस तरह से यात्रा से संबंधित ऑनलाइन व्यवसाय संचालित किया जाता है, उसे देखते हुए प्रतिवादी DialMyTrip के व्यवसाय और नाम को वादी के प्रसिद्ध व्यवसाय के विस्तार या एक संबद्ध/जुड़े व्यवसाय के रूप में माना जा सकता है। इस तरह के भ्रम से वादी के मार्क और नाम के साथ-साथ ब्रांड इक्विटी भी कमजोर होने की संभावना है।”

    इसने DialMyTrip को टूर, यात्रा, आतिथ्य, होटल कैब या किसी अन्य यात्रा संबंधी सेवाओं के संबंध में डोमेन नाम "www.dialmytrip.com" का उपयोग करने से रोक दिया। हालांकि, अदालत ने ऐसी सेवाओं के संबंध में "www.dmtgroup.in" का उपयोग करने की अनुमति दी।

    अदालत ने इस संबंध में कहा,

    "इस स्तर पर प्रथम दृष्टया, यह न्यायालय प्रतिवादी को दौरे, यात्रा, आतिथ्य और अन्य सभी सेवाओं के संबंध में 'DialMyTrip' मार्क का उपयोग करने से रोकना चाहता है। वर्तमान मामले में सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है, यह देखते हुए कि यह यात्रा व्यवसाय में लोकप्रिय कंपनी है, जिसने वर्षों से अपनी साख और प्रतिष्ठा बनाई है, यदि वर्तमान मामले में निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो यह वादी के लिए अपूरणीय क्षति होगी।''

    MakeMyTrip ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया कि किसी भी सर्विस के संबंध में "DialMyTrip" का उपयोग उसके मार्क "MakeMyTrip" का उल्लंघन होना और उसे कमजोर करना होगा।

    जस्टिस सिंह ने आदेश दिया,

    "तदनुसार, प्रतिवादी को दौरे, यात्रा, आतिथ्य और अन्य सभी सेवाओं के संबंध में 'DialMyTrip' मार्क/नाम का उपयोग करने से रोका जाता है।"

    वादी के वकील: जे साई दीपक, मोहित गोयल, सिद्धांत गोयल और अभिषेक कोटनाला

    केस का शीर्षक: MakeMyTrip इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम DialMyTrip टेक प्राइवेट लिमिटेड

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