दिल्ली हाईकोर्ट ने कलरबार कॉस्मेटिक्स द्वारा दायर सूट में 'वेलवेट मैट' ट्रेडमार्क के तहत कॉस्मेटिक्स को उत्पाद बेचने से रोका

Shahadat

31 May 2022 9:00 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कलरबार कॉस्मेटिक्स द्वारा दायर सूट में वेलवेट मैट ट्रेडमार्क के तहत कॉस्मेटिक्स को उत्पाद बेचने से रोका

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कनाडा की कंपनी फेस कॉस्मेटिक्स को कलरबार कॉस्मेटिक्स द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में 'वेलवेट मैट' के तहत अपने उत्पादों को बेचने और बनाने से रोक दिया।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कलरबार कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में विज्ञापन अंतरिम पक्षीय निषेधाज्ञा दी। इसमें फेस कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट को 'वेलवेट मैट' या किसी अन्य ट्रेडमार्क के समान या भ्रामक समान ट्रेडमार्क यानी वादी के निशान VELVET MATTE के तहत सौंदर्य प्रसाधन और अन्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए वाद की अगली सुनवाई 19 सितंबर तक प्रतिबंधित कर दिया।

    वादी का मामला यह है कि उसने वर्ष 2009 में सौंदर्य प्रसाधनों के संबंध में 'वेलवेट मैट' ट्रेडमार्क को उप-ब्रांड या अंब्रेला ब्रांड या हाउस मार्क 'कोलोरबार' के तहत अपनाया था।

    वादी 'वेलवेट मैट' मार्क का रजिस्टर्ड मालिक है जिसे 22 सितंबर, 2016 को लागू किया गया था और उपयोगकर्ता का दावा 12 अगस्त, 2009 के बाद का है।

    प्रतिवादी नंबर दो कनाडाई कंपनी है, जो कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में भी लगी हुई है। इसने समान श्रेणी के उत्पादों के संबंध में समान ट्रेडमार्क 'VELVET MATTE' का उपयोग किया।

    प्रतिवादी द्वारा 'वेलवेट मैट' ट्रेडमार्क के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर वादी ने 16 नवंबर, 2021 को प्रतिवादी को समझौते के लिए नोटिस जारी किया था। नौ दिसंबर, 2021 के उत्तर के माध्यम से प्रतिवादी अनुपालन करने के लिए सहमत नहीं थे। वादी ने तर्क दिया कि मार्क 'वेलवेट मैट' व्यापार और वर्णनात्मक के लिए आम है। साथ ही वादी और प्रतिवादी के उत्पादों के बीच कई विशिष्ट कारक है।

    इससे पहले प्रतिवादियों ने अपने वकीलों को निर्देश दिया कि वे 'वेलवेट मैट' ट्रेडमार्क को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तदनुसार मामले को स्थगित कर दिया गया ताकि पक्षकारों को सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 के तहत संयुक्त आवेदन दायर करने में सक्षम बनाया जा सके।

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी की कंपनी के निदेशक के रूप में रुख में बदलाव आया कि प्रतिवादी अब 'वेलवेट मैट' ट्रेडमार्क को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

    न्यायालय का विचार था कि प्रतिवादियों ने 'वेलवेट मैट' ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आवेदन किया। इसलिए, प्रतिवादियों को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उक्त ट्रेडमार्क सामान्य या वर्णनात्मक या व्यापार के लिए सामान्य है।

    अदालत ने कहा,

    "इसलिए, प्रतिवादियों को उसी का दावा करने से रोक दिया जाता है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा,

    "इसके अलावा, जिस तरह से प्रतिवादियों ने सुनवाई की अंतिम तिथि पर दिए गए बयान से पीछे हटने की मांग की है, यह दर्शाता है कि प्रतिवादियों का इरादा केवल समय हासिल करना और निषेधाज्ञा से बचना है।"

    तदनुसार, मामले को 19 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि लिखित बयान और जवाब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार दायर किया जाए।

    केस टाइटल: कलरबार कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम फेस कॉस्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

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