दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामलों की सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था को 16 जनवरी 2021 तक बढ़ाया
LiveLaw News Network
23 Nov 2020 1:11 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते COVID 19 मामलों के मद्देनजर मामलों की सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था को 16 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया।
एक संंकल्प पारित करते हुए यह निर्णय पूर्ण न्यायालय द्वारा लिया गया है, जिसे परिचालन के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामलों की सुनवाई की व्यवस्था को 30-11-2020 से आगे बढ़ाने पर विचार करना था।
इस संंकल्प मेंं कहा गया कि
"दिल्ली राजधानी क्षेत्र में COVID 19 महामारी की बढ़ती स्थिति को देखते हुए यह संकल्प लिया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष मामलों की सुनवाई की वर्तमान प्रणाली 16-01-2021 तक जारी रहेगी। 01.12.2020 से 16.01.2021 तक इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध सभी लंबित दिनचर्या/गैर-जरूरी मामलों को स्थगित कर दिया जाए। "
दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के कार्यालय आदेश मेंं उच्च न्यायालय के साथ-साथ 04-04-2020 तक अधीनस्थ न्यायालयों को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली में घोषित लॉकडाउन और बार एसोसिएशनों ने भी इसी प्रकार का अनुरोध किया था।
भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के आलोक में इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 15-04-2020 तक बढ़ा दिया था। नतीजतन, अदालत के काम के घंटे के नुकसान की भरपायी करने और जल्द से जल्द अदालतों के कामकाज में सामान्य स्थिति की बहाली सुनिश्चित करने के लिए, पूर्ण अदालत ने पूरे जून के महीने के दौरान काम जारी रखने का संकल्प लिया।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के विस्तार के साथ, प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने अदालतों के कामकाज को 03-05-2020 तक निलंबित कर दिया था। स्थिति की आवधिक समीक्षा के कारण हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों के कामकाज का निलंबन बढ़ाने पर विचार किया गया।
अपनी पिछली बैठक में समिति ने कहा था कि सार्वजनिक परिवहन की पूर्ण उपलब्धता और दिल्ली की स्थिति स्थिर रहने पर 1 सितंबर से फिजिकल कोर्ट को क्रमिक रूप से खोलने के लिए एक योजना तैयार की जाएगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के फिजिकल कामकाज के लिए एक एसओपी और दिल्ली जिला अदालतों के लिए एसओपी को जल्द ही स्वीकार कर लिया गया। वही हाईकोर्ट के जजों के सुझावों और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के साथ फुल कोर्ट के सामने पेश किया जाना था। इस एसओपी को पूर्ण न्यायालय ने कुछ संशोधनों के साथ अनुमोदित किया था और महामारी को देखते हुए कामकाज के निलंबन को 30-09-2020 तक बढ़ा दिया गया था ।
पांच पीठों को बारी-बारी से मामलों की फिज़िकल सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया गया था, जबकि शेष खंडपीठें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया गया । 10.09.2020 को, पूर्ण न्यायालय ने फिजिकल कार्यप्रणाली की स्थिति की समीक्षा की और संकल्प लिया कि फिजिकल सुनवाई के लिए उपयुक्त संख्या में पीठों का गठन किया जाए, जिसका गठन 15.09.2020 से किया जाए।
07.10-2020 को यह संकल्प लिया गया कि सुनवाई की वर्तमान व्यवस्था 30-11-2020 तक जारी रहेगी।
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