सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपियों को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

Shahadat

16 April 2026 10:24 AM IST

  • सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपियों को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उन दो लोगों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया, जिन पर पिछले साल अगस्त में एक जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिविल लाइंस स्थित आवास पर हमला करने का आरोप है।

    जस्टिस अनूप जयराम भंभानी आरोपियों - गुजरात के रहने वाले सक्रिया राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रज़ा रफीउल्लाह शे द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी।

    दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने अनुरोध किया कि मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में तेज़ी लाई जाए।

    यह देखते हुए कि मोबाइल फोन सभी राज़ों का भंडार होते हैं, कोर्ट ने टिप्पणी की कि सेल फोन की फोरेंसिक जांच से आरोपियों के बीच के संबंध को सुलझाने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनमें से कोई भी राष्ट्रीय राजधानी का रहने वाला नहीं है।

    इसलिए कोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को आरोपियों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। साथ ही चार हफ़्तों के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी।

    आरोपियों की ओर से पेश वकील ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जो 25 अप्रैल को होनी है।

    यह दलील दी गई कि यदि ट्रायल पर रोक नहीं लगाई गई, तो सबूतों की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी।

    हालांकि, कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और टिप्पणी की:

    "मैं किसी चीज़ पर तब तक रोक लगाने में विश्वास नहीं रखता, जब तक मुझे यह पूरी तरह से स्पष्ट न हो जाए कि कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता... मुझे अब भी यह समझ नहीं आता कि आप दिल्ली में थे ही क्यों।"

    उन्हें गिरफ़्तार किया गया और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया।

    FIR पिछले साल 20 अगस्त को उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में उनकी हत्या के प्रयास के आरोपों पर दर्ज की गई। पिछले साल दिसंबर में दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए।

    Title: TEHSIN RAZA RAFIULLAH SHAIKH ALIS BAPU v. State & other connected matter

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