दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुचित आदेश पारित करने के लिए आरबीआई लोकपाल को फटकार लगाई, कहा कि लोकपाल योजना को 'लुभावने वादे' तक सीमित नहीं किया जा सकता

Avanish Pathak

21 Oct 2023 8:48 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुचित आदेश पारित करने के लिए आरबीआई लोकपाल को फटकार लगाई, कहा कि लोकपाल योजना को लुभावने वादे तक सीमित नहीं किया जा सकता

    Delhi High Court 

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अनुचित आदेश पारित करने के लिए आरबीआई लोकपाल को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना, 2021, जिसके तहत अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, को "लुभावने वादे" तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने कहा, “आरबीआई लोकपाल, जिसे आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह व्यक्ति होता है जो बैंकिंग के व्यवसाय, उसमें शामिल प्रथाओं, बैंक के कर्तव्यों और सिस्टम में संभावित कमजोरियों को समझता है। इसलिए, यह देखा गया है कि लोकपाल को मौजूदा नियमों के अनुसार अर्ध-न्यायिक कार्यों को अत्यंत परिश्रम से करने का काम सौंपा गया है।”

    आरबीआई लोकपाल आरबीआई का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जिसे 2021 योजना के खंड 3(1)(जी) के तहत परिभाषित "सेवा में कमी" के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है।

    अदालत ने कहा कि लोकपाल से तर्कसंगत आदेश पारित करने की उम्मीद की जाती है और किसी भी खाली औपचारिकता को खत्म किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन एक उचित और निष्पक्ष कानूनी प्रणाली की आधारशिला है क्योंकि यह न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही में किसी भी न्यायिक मनमानी के खिलाफ एक सर्वोत्कृष्ट सुरक्षा साबित होती है। इसलिए, निस्संदेह, लोकपाल एक तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए बाध्य है जो अंततः निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और ऐसे निकायों के माध्यम से कुशल विवाद समाधान में आम आदमी के विश्वास को भी प्रेरित करेगा।”

    जस्टिस कौरव एमबी पावर लिमिटेड की ओर से आरबीआई लोकपाल को एक प्रति के साथ आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य नोडल अधिकारी को की गई उसकी शिकायत की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहे थे।

    विवादित आदेशों को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि लोकपाल ने शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से अपनी शिकायत में किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण पर ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार, पिछले साल दिसंबर में पारित आदेश "किसी भी तर्क के बिना एक खाली औपचारिकता थी।”

    इस प्रकार मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने के लिए लोकपाल के पास वापस भेज दिया गया। अदालत ने कहा, पक्षों को सुनने के बाद, लोकपाल को एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

    केस टाइटल: एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड बनाम लोकपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य

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