दिल्ली हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री रखे बिना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को इंटर-कैडर ट्रांसफर से इनकार करने के पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया

LiveLaw News Network

13 Sep 2021 6:41 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री रखे बिना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के इंटर कैडर ट्रासंफर अनुरोधों को अस्वीकार करने के पश्चिम बंगाल राज्य के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है।

    जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह ने कहा, "हम देख रहे हैं कि, याचिकाकर्ता ने मामला दर मामला यह दृष्टिकोण लिया है, जहां अधिकारी (ओं) ने अपनी शादी के कारण अन्य राज्यों में इंटर-कैडर ट्रांसफर की मांग की है, और जिसे समान आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है।"

    पीठ ने आगे कहा, "जब तक इंटर-कैडर ट्रांसफर के लिए इनकार करने के आदेश में निर्धारित कारणों को प्रासंगिक सामग्री द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, तब तक यह इस न्यायालय के मस्टर को पास नहीं कर सकता है।"

    कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल कैडर से संबंधित एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी को मुक्त करने का निर्देश दिया गया था।

    अधिकारी ने वर्ष 2016 में इंटर कैडर ट्रांसफर की मांग की थी, क्योंकि उनकी पत्नी, 2012 बैच के एक भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी, उत्तराखंड कैडर में तैनात थे। पश्चिम बंगाल राज्य ने अधिकारियों की कमी के कारण 30 नवंबर, 2016 को उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

    कैट ने उनके अनुरोध को खारिज करने के पश्चिम बंगाल के आदेश को खारिज करते हुए इस संबंध में आवश्यक आदेश पारित करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था। इसने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उस समय तक उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो उसे छह सप्ताह की समाप्ति पर कार्यमुक्त माना जाएगा।

    कैट के आक्षेपित आदेश पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह विचार करते हुए इसे बरकरार रखा कि आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा , "इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी नंबर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 5 (2) के तहत इंटर-कैडर ट्रांसफर की मांग करने का हकदार था।"

    कोर्ट ने आगे कहा, "हम नोट कर सकते हैं कि, याचिकाकर्ता ने अधिकारियों की कमी को संबंधित सामग्री को रिकॉर्ड पर रखे बिना प्रतिवादी संख्या एक इंटर-कैडर ट्रांसफर के अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण बताया है।"

    इसी के तहत याचिका खारिज कर दी गई।

    शीर्षक: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम रीना जोशी और अन्य।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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