दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर तिहाड़ जेल प्रशासन से सवाल किया

Shahadat

26 May 2023 3:01 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर तिहाड़ जेल प्रशासन से सवाल किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेल परिसर के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या और इसे समय पर रोकने के लिए कदमों की कमी को लेकर तिहाड़ जेल अधिकारियों से सवाल किया।

    33 वर्षीय की हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना जेल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

    जस्टिस जसमीत सिंह ने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एएससी राहुल त्यागी से पूछा,

    “मुझे क्या परेशान करता है कि यह सीसीटीवी कैमरों पर देखा जा रहा है। पुलिस इतना समय कैसे ले सकती है कि जब घटना हो रही हो तो इसे [घटना] रोका नहीं जा सकता?”

    अदालत ने त्यागी से यह भी पूछा कि क्या जेल के अंदर पुलिसकर्मियों को कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र किया जा सकता है।

    एएससी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया,

    “तर्क यह है कि जेल में लगभग 20,000 कैदी हैं। जेल परिसर के अंदर किसी भी तरह का हथियार ले जाना जेल मैनुअल के खिलाफ है। अब हम क्यूआरटी बना रहे हैं, हम उन्हें बांटने जा रहे हैं। हमें इसे लेना है। मैं जानता हूं कि यह क्रूर घटना है लेकिन हमारी प्रतिक्रिया तत्काल नहीं होनी चाहिए। आइए एक अच्छा और गणनात्मक निर्णय लें... कठिन मामले खराब कानून बनाते हैं। यह घुटने के बल चलने वाली प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए।”

    हालांकि, जस्टिस सिंह ने कहा,

    "यह स्वीकार्य नहीं है। यह घुटने के बल चलने वाली प्रतिक्रिया के बारे में नहीं है... प्रतिक्रिया को अपराध के अनुरूप होना चाहिए, नहीं? क्या यह अपराध के अनुरूप है?”

    त्यागी ने तब अदालत को आश्वासन दिया कि घटना में शामिल सभी कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल के बाहर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां तक जेल प्रबंधन का सवाल है, ये पेचीदा हालात हैं।

    अदालत के इस सवाल पर कि क्या पुलिसकर्मी वॉकी-टॉकी डिवाइस से लैस हैं, त्यागी ने नकारात्मक उत्तर दिया।

    उन्होंने कहा,

    “निगरानी क्षेत्र जेल से 600 मीटर दूर है। इसलिए हर बार उस व्यक्ति को सर्विलांस एरिया से 600 मीटर दूर जेल तक जाना होगा।”

    हालांकि, जस्टिस सिंह ने कहा,

    “हमें किसी घटना के होने का इंतजार क्यों करना पड़ता है और फिर हम कहते हैं कि कठिन मामले खराब कानून और घुटने टेकने वाली प्रतिक्रिया बनाते हैं? यह कैसे उचित है? इसके बारे में तर्कसंगत व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचें। आपके पास जेल है जो निगरानी से 600 मीटर दूर है। निगरानी का विचार कैदियों की आवाजाही को देखना है। जिस क्षण कोई घटना हो रही है तो अधिकारी जेल की ओर जाएगा। उसके पास वॉकी टॉकी नहीं है। यह अस्वीकार्य है। कुछ ऐसा जो आपको पता लगाना है।

    जैसा कि त्यागी ने कहा कि अधिकारी जेल में व्यवस्था को तुरंत बदलने के लिए कदम उठा रहे हैं, अदालत ने कहा,

    "हमें प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। औचक निरीक्षणों से आपने जो वसूली की है, उसे देखें। क्या यह ऐसी घटनाओं की संभावना नहीं दिखाता है?”

    त्यागी ने तब कहा कि कैदियों से बरामद चाकू उनके द्वारा जेल के अंदर से पंखे जैसी सामग्री से तैयार किए गए और बाहर से कुछ भी नहीं।

    जस्टिस सिंह ने तब जवाब दिया,

    "इसने मेरे न्यायिक विवेक को हिला दिया।"

    इससे पहले अदालत ने घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे और कहा कि यह देखा गया कि ताजपुरिया को उसकी कोठरी से बाहर ले जाया गया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई।

    जस्टिस सिंह ने कहा कि अदालत "यह समझने में असमर्थ" है कि अगर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई तो अधिकारियों ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया।

    अदालत ताजपुरिया के पिता और भाई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हत्या की सीबीआई जांच और उन्हें सुरक्षा देने की मांग की गई।

    केस टाइटल: जगपाल सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली सरकार के एनसीटी) और अन्य।

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