गौतम गंभीर और उनके फाउंडेशन के खिलाफ COVID दवाओं की जमाखोरी का केस रद्द

Amir Ahmad

21 Nov 2025 4:18 PM IST

  • गौतम गंभीर और उनके फाउंडेशन के खिलाफ COVID दवाओं की जमाखोरी का केस रद्द

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और उसके सदस्यों द्वारा दायर याचिका को मंज़ूरी दी। इस याचिका में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान दवाओं की जमाखोरी और बिना लाइसेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के आरोपों से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की गई।

    जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा,

    "शिकायत का मामला रद्द किया जाता है।"

    कोर्ट ने 29 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया, जब कोर्ट ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्रई और ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के ज़रिए राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें सुनीं।

    यह याचिका 2021 में गौतम गंभीर फाउंडेशन गौतम गंभीर उनकी मां सीमा गंभीर और पत्नी नताशा गंभीर ने दायर की थी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश और उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत को चुनौती दी थी।

    26 अगस्त को जस्टिस कृष्णा ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और 9 अप्रैल को पारित पहले के आदेश को वापस ले लिया था जिसने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी थी।

    सितंबर, 2021 में एक कोऑर्डिनेट बेंच ने गंभीर और अन्य के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

    दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन, उसके ट्रस्टियों और CEO के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा शुरू किया था।

    इसके अलावा, आम आदमी पार्टी (AAP) के तत्कालीन विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी इसी तरह के आरोपों पर मुकदमा शुरू किया गया।

    जांच टीम ने गौतम गंभीर और तत्कालीन AAP विधायकों के खिलाफ मुफ्त मेडिकल कैंप आयोजित करते समय COVID-19 दवाओं और ड्रग्स की जमाखोरी और अवैध रूप से स्टॉक करने के विशिष्ट आरोपों के संबंध में जांच की थी।

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