दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी अधिनियम के तहत कार्यवाही रद्द की
Shahadat
13 Oct 2022 3:32 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 (Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 1988) के तहत शुरू की गई कार्यवाही रद्द कर दी।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली जैन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के बैच को इस आधार पर अनुमति दी कि 2016 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले हासिल की गई संपत्तियों की कुर्की और जब्ती के लिए शुरू किया गया।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें यह माना गया कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और 1988 के अधिनियम की धारा 3 (2) को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक घोषित किया गया।
जस्टिस वर्मा ने इस प्रकार कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए आक्षेपित कार्यवाही को कायम नहीं रखा जा सकता।
अदालत ने आदेश दिया,
"तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिकाओं की अनुमति है। 28 जून 2021 को जारी आदेश, 17 मार्च 2021 और 26 जुलाई 2021 को कारण बताओ नोटिस और पूर्वोक्त आदेशों से निकलने वाली कार्यवाही को जारी रखा जाएगा।"
वर्ष 2017 में दायर अपनी याचिका में जैन ने दावा किया कि उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही राजनीतिक उत्पीड़न की प्रकृति में है।
उनका मामला यह था कि कथित रूप से कुछ संलग्न संपत्तियों की वर्ष 2011 और 2016 के बीच हुई खरीद आय में उपयोग की गई, इसलिए संशोधित क़ानून लागू नहीं होगा।
अदालत ने 20 सितंबर को निर्देश दिया कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत जैन और अन्य के खिलाफ जबरदस्ती कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
केस टाइटल: सत्येंद्र के जैन बनाम भारत संघ और अन्य
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