दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच समझौते के बाद एफआईआर रद्द की, आरोपी को 40 दिनों तक हनुमान मंदिर में सेवा करने को कहा
Avanish Pathak
26 Sept 2023 3:59 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पड़ोसियों के बीच समझौते के बाद दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया और आरोपी को 40 दिनों के लिए कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में सामाजिक सेवा करने को कहा।
जस्टिस ज्योति सिंह ने राजा नामक आरोपी द्वारा दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (एक महिला की गरिमा का हनन करना) और POCSO अधिनियम की धारा 12 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत 2018 में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
अदालत ने कहा कि मामला पड़ोसियों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था और पांच जुलाई को उनके बीच एक समझौता भी हुआ था। जस्टिस सिंह ने कहा कि दोनों पक्ष युवा थे और अगर एफआईआर रद्द कर दी गई तो शिकायतकर्ता, उसकी मां और भाई को कोई आपत्ति नहीं थी।
अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा 27 सितंबर से 40 दिनों तक कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में अपनी सेवाएं देने की शर्त पर एफआईआर रद्द की जाती है।” जस्टिस सिंह ने आदेश दिया कि मंदिर का प्रबंधन आरोपी की सेवाओं की निगरानी करेगा और सामाजिक सेवा अवधि के अंत में एक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी जाएगी।
अदालत ने आरोपी को हर दिन दो घंटे सेवाएं देने का निर्देश दिया और संबंधित जांच अधिकारी को उसकी सेवाओं की निगरानी करते रहने को भी कहा।
केस टाइटल: राजा बनाम राज्य और अन्य।