प्राइवेट स्कूल फीस पर निर्भर होते हैं, सरप्लस को बनाए रखना शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

16 March 2023 4:25 AM GMT

  • प्राइवेट स्कूल फीस पर निर्भर होते हैं, सरप्लस को बनाए रखना शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूल पूरी तरह से उनके द्वारा एकत्र की गई फीस पर निर्भर हैं, कहा कि ऐसे स्कूलों द्वारा सरप्लस की योजना बनाने और बनाए रखने को शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता।

    जस्टिस संजीव नरूला ने जोर देकर कहा कि प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी शैक्षिक सुविधाओं और सेवाओं के विकास और सम्मान के लिए सरप्लस बनाए रखें।

    अदालत ने कहा,

    "छात्रों से ली जाने वाली फीस का निर्धारण करने के गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के अधिकार को उनके अकाउंट बुक में उचित सरप्लस की उपस्थिति के कारण पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता।"

    अदालत ने कहा कि चूंकि गैर-सहायता प्राप्त स्कूल सार्वजनिक कार्य करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य का नियामक नियंत्रण आवश्यक है कि ऐसे स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (DSEA) के मापदंडों के भीतर संचालित हों और व्यावसायीकरण या मुनाफाखोरी में संलग्न न हों।

    अदालत ने कहा,

    "इसलिए फीस लेने के अधिकार और शिक्षा की गुणवत्ता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नियामक नियंत्रण की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों और नियामक प्राधिकरणों के बीच सहयोगी प्रयास करने की आवश्यकता है।"

    अदालत ने कहा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा लिए गए सरप्लस का उपयोग स्कूल और उनके छात्रों के सुधार और विकास के लिए किया जाए।

    जस्टिस नरूला ने 25 जनवरी, 2019 को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा महावीर सीनियर मॉडल स्कूल और महावीर जूनियर मॉडल स्कूल की प्रस्तावित फीस वृद्धि को खारिज करते हुए पारित आदेश रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

    स्कूलों द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि महावीर सीनियर मॉडल स्कूल DoE को प्रस्तुत फीस के विवरण के संदर्भ में अपनी फीस बढ़ाने का हकदार होगा, जबकि महावीर जूनियर मॉडल स्कूल कानून के अनुसार, अपनी फीस संरचना को बढ़ाने का हकदार होगा।

    अदालत ने कहा,

    “25 मई, 2021 के आदेश के अनुसार, संबंधित अभिभावकों से फीस लिए योग्य बकाया राशि का भुगतान आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर सीनियर स्कूल को किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सीनियर स्कूल आज से दो सप्ताह के भीतर ऐसे अभिभावकों को बकाया राशि की सूचना देगा।”

    DoE ने तर्क दिया कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल की स्थिति के बावजूद, उनकी पूर्व अनुमति के बिना कोई फीस निर्धारित नहीं की जा सकती। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के स्कूलों ने कहा कि वे फीस के निर्धारण सहित अपने मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्र हैं।

    जस्टिस नरूला ने फीस के निर्धारण में निजी स्कूलों की स्वायत्तता और सरकारी नियंत्रण की सीमा के बीच इसे क्लासिक झगड़ा बताते हुए कहा कि भले ही DSEA के तहत गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस वृद्धि से पहले DoE से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी DoE अधिनियमन के संदर्भ में विनियामक नियंत्रण का अभ्यास करता है।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि फीस स्ट्रक्चर को विनियमित करते समय DoE अपीलीय निकाय के रूप में कार्य नहीं करता।

    अदालत ने कहा,

    "यह स्कूल द्वारा प्रयोग किए गए विवेक की शुद्धता का विश्लेषण करने की शक्ति के साथ निहित नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने का हकदार है कि स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण में शामिल नहीं होता। विनियामक क्षेत्राधिकार की सीमाएं सीमित और प्रतिबंधित हैं, जैसा कि इसके बाद उल्लिखित न्यायिक मिसालों द्वारा स्पष्ट किया गया है।"

    अदालत ने पाया कि हालांकि DSEA और उसके नियम निर्दिष्ट करते हैं कि DoE के पास स्कूलों के अकाउंट की तलाश और जांच करने का अधिकार है, ऐसी नियामक शक्ति का प्रयोग कानून के दायरे में किया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    “स्कूल की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए सरप्लस मनी का संचय आवश्यक है, जो उन्हें बेहतर बुनियादी ढांचे, उपकरणों और संसाधनों में निवेश करने में सक्षम बनाता है। निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल को बुनियादी ढांचे के निर्माण या सुधार में निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि नई कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं या तकनीकी अपडेट, जैसे नए कंप्यूटर, टैबलेट और सॉफ़्टवेयर का निर्माण करना आदि। ये वेतन वृद्धि आम तौर पर सरप्लस निधियों से प्राप्त की जाती है और स्कूल को नवीनतम तकनीकों के साथ अप-टू-डेट रहने और अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

    इस मामले में DoE के दृष्टिकोण को "गलत और अस्वीकार्य" बताते हुए अदालत ने कहा कि उचित सरप्लस का निर्धारण विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि स्कूल का आकार, बुनियादी ढांचे का स्तर, दी जाने वाली सुविधाएं, स्कूल के कर्मचारियों का वेतन और समग्र वित्तीय स्थिति आदि।

    अदालत ने यह भी पाया कि महावीर सीनियर मॉडल स्कूल ने DoE को दी गई फीस के अपने बयान में 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में होने वाले अनुमानित खर्चों और उनके द्वारा उत्पन्न आय का विस्तृत चार्ट शामिल किया। इस प्रकार, यह कहा गया कि उनके वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता थी और उन्हें धन के उपयोग के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

    जस्टिस नरूला ने कहा,

    “इसलिए DoE ने उचित कारणों का खुलासा किए बिना या मुनाफाखोरी या शिक्षा के व्यावसायीकरण की खोज के बिना बैलेंस शीट पर फिर से काम करने की कवायद की। यह कार्य बिना किसी वस्तुनिष्ठ मानदंड के DoE की व्यक्तिपरक राय को दर्शाता है। साथ पूरी कार्यावाही को मनमाना और अनुचित बनाता है।”

    अदालत ने आगे कहा कि DoE अपीलीय निकाय के रूप में कार्य नहीं कर सकता। साथ ही यह दिखाने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में वित्तीय दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं कर सकता है कि खाते लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार नहीं किए गए या टैक्स ऑफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिए गए।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से ए़डवोकेट कमल गुप्ता, स्पर्श और यश यादव पेश हुए।

    केस टाइटल: महावीर एसआर. मॉडल स्कूल और अन्य बनाम शिक्षा निदेशालय

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