दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रीति चंद्रा को जमानत दी, कहा- ईडी के अनुरोध के बाद 16 जून तक आदेश प्रभावी नहीं

Sharafat

14 Jun 2023 2:57 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रीति चंद्रा को जमानत दी, कहा- ईडी के अनुरोध के बाद 16 जून तक आदेश प्रभावी नहीं

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को जमानत दे दी।

    हालांकि, ईडी के अनुरोध पर जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि आदेश को शुक्रवार तक प्रभावी नहीं किया जाए। जैसे ही अदालत ने आदेश सुनाया ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने अनुरोध किया कि आदेश को 16 जून तक प्रभावी न किया जाए क्योंकि एजेंसी को इसे चुनौती देनी है। अपील निरर्थक हो जाएगी।

    अदालत ने कहा,

    "ईडी की ओर से पेश मिस्टर ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि आज सुनाया गया आदेश शुक्रवार तक लागू नहीं हो सकता। उनके अनुरोध पर, आदेश को 16 जून तक प्रभावी नहीं किया जाए।”

    चंद्रा को निचली अदालत ने पिछले साल नवंबर में "बड़े ट्रांजेक्शन और आरोपों की गंभीरता" को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ होमबॉयर्स की शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दर्ज किया गया था।

    ईडी ने वर्ष 2021 में यूनिटेक समूह और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालिकों अर्थात् संजय और अजय चंद्रा ने साइप्रस और केमैन द्वीप समूह कोअवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपए डायवर्ट किये । मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।

    जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए होमबॉयर्स से एकत्रित धन का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया और आरोपी व्यक्तियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की।

    केस टाइटल : प्रीति चंद्रा बनाम ईडी

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