एमएफ हुसैन की पेंटिंग वापस न करने के मामले में कांग्रेस नेता को वर्चुअली पेश होने की मिली इजाज़त
Shahadat
21 Nov 2025 6:50 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। इस आदेश में मशहूर कलाकार एमएफ हुसैन की पेंटिंग वापस न करने के मामले में उनके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था, जिसकी कीमत कथित तौर पर ₹1 करोड़ से ज़्यादा है।
जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया से भी जवाब मांगा।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2014 में सिंह ने अपनी मां, जो पहले सांसद थीं, उनसे दिवंगत कलाकार एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग उधार मांगी थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि पेंटिंग उधार देने के कुछ दिनों बाद सिंह से आर्टवर्क वापस मांगा गया। 2017 में सिंह ने उस पेंटिंग को ढूंढने में असमर्थता जताई और बदले में बूंदी की मिनिएचर पेंटिंग देने की पेशकश की। आरोप है कि उनकी मां ने सिंह से बार-बार पेंटिंग वापस करने का अनुरोध किया, जो कभी नहीं की गई। मार्च में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने उस शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें इंडियन पैनल कोड, 1860 (IPC) की धारा 406 और 420 के तहत सज़ा वाले अपराध करने का आरोप लगाया गया। उस ऑर्डर के ज़रिए स्पेशल जज ने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया था और कांग्रेस नेता को IPC की धारा 406 के तहत अपराध के लिए समन भेजा। पक्षकारों को 25 नवंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पेंटिंग सौंपने का कोई सबूत नहीं है।
यह तर्क दिया गया कि शिकायत में लगाए गए आरोप साफ़ नहीं हैं, क्योंकि पेंटिंग सौंपने की कोई तारीख या समय नहीं बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि समन से पहले सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयानों में कई बातें और विरोधाभास हैं।
जैसे ही कोर्ट ने अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया, सिंघवी ने या तो ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने या कांग्रेस नेता को ट्रायल कोर्ट में वर्चुअल पेश होने की इजाज़त देने की रिक्वेस्ट की। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि सिंह को वर्चुअल ट्रायल कोर्ट में पेश होने की आज़ादी होगी।
मामला अब 07 अप्रैल, 2026 को लिस्टेड है।
Title: BHANWAR JITENDRA SINGH v. STATE OF NCT OF DELHI & ANR

