बिजनेसमैन विकास गर्ग मामले में ZEE Media को हाईकोर्ट का आदेश, कहा- मानहानिकारक वीडियो पर उनका जवाब ब्रॉडकास्ट करे चैनल

Shahadat

1 Aug 2025 10:55 AM IST

  • बिजनेसमैन विकास गर्ग मामले में ZEE Media को हाईकोर्ट का आदेश, कहा- मानहानिकारक वीडियो पर उनका जवाब ब्रॉडकास्ट करे चैनल

    दिल्ली हाईकोर्ट ने ZEE Media और ज़ी बिज़नेस चैनलों के मालिक और संचालक ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन को उनके खिलाफ चैनलों द्वारा प्रसारित कथित मानहानिकारक वीडियो पर व्यवसायी विकास गर्ग की प्रतिक्रिया प्रसारित करने का आदेश दिया।

    जस्टिस अमित बंसल ने गर्ग द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जो वर्तमान में कथित महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ED की जांच के दायरे में हैं।

    ZEE Media ने अपने खंड "2025 का सबसे बड़ा नटवरलाल" में उनके बारे में खबर प्रकाशित की थी।

    गर्ग के अनुसार, उनके लिए "नटवरलाल" शब्द का प्रयोग "स्पष्ट रूप से चैनलों द्वारा उन्हें धोखेबाज़ करार देने के दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक इरादे" को स्थापित करता है।

    इस प्रकार, उन्होंने कथित मानहानिकारक वीडियो और "उनकी व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठा से संबंधित निराधार आरोपों" के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की थी।

    अदालत ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और ZEE Media को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया।

    मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

    इस बीच, अदालत ने आदेश दिया,

    "वादी को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रसारित कथित रूप से मानहानिकारक वीडियो के संबंध में अपनी टिप्पणी/प्रतिक्रिया देने की अनुमति है, चाहे वह स्वयं हो या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से। उपरोक्त टिप्पणियां/प्रतिक्रिया प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपने समाचार चैनलों पर विधिवत प्रसारित की जाएंगी।"

    Case title: Vikas Garg v. Zee Media Corporation Ltd & Ors.

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