दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल का औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया; कैदियों के लिए स्वच्छता, भोजन सुविधाओं पर रिपोर्ट मांगी
Shahadat
11 May 2023 4:33 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में औचक निरीक्षण करने के लिए समिति का गठन किया और कैदियों को दिए जा रहे भोजन और बैठने की जगह और कैंटीन में स्वच्छता के स्तर पर रिपोर्ट मांगी।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कैदियों को हर समय प्रदान किए जाने वाले भोजन की प्रकृति, यानी नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना और कैंटीन में उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों के विवरण पर रिपोर्ट मांगी।
अदालत वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद दो कैदियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश देने की मांग की गई कि सभी कैदियों के लिए उचित भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि हालांकि जेल नियमों में मात्रा और पोषण के संदर्भ में निर्धारित आहार है, लेकिन तिहाड़ जेल में इसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट आदित एस. पुजारी ने कहा कि एक बार कैदियों को उनके संबंधित सेल में शाम 6 बजे के बाद रखा जाता है तो कोई भोजन उपलब्ध नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कैंटीन अब कैदियों द्वारा खरीदे जाने वाले फलों का भंडारण या बिक्री भी नहीं करती है।
दूसरी ओर, तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि एक न्यायाधीश ने पिछले महीने दौरा किया था और यह पाया गया कि सभी आवश्यक नियमों का पालन किया जा रहा है।
आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने औचक निरीक्षण का निर्देश देना उचित समझा, जिससे इस मुद्दे पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र की जा सके।
अदालत ने मामले को 20 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा,
“निरीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया… समिति को कम से कम दो निरीक्षण करने दें और सुनवाई की अगली तारीख तक रिपोर्ट पेश करें।”
अदालत ने कहा कि समिति में पुजारी सहित तीन सदस्य होंगे और याचिका पर तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब मांगा।
केस टाइटल: गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और मंतिका वोहरा अन्य बनाम जेल सुपरिटेंडेंट, सेंट्रल जेल -06