दिल्ली हाईकोर्ट ने खानपुर मार्केट में DUSIB की दुकान-विध्वंस कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

Shahadat

3 Jan 2023 4:54 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने खानपुर मार्केट में DUSIB की दुकान-विध्वंस कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने खानपुर मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों के कब्जे वाली लगभग 34 दुकानों को गिराने के दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

    जस्टिस अमित महाजन की अवकाशकालीन पीठ ने खानपुर मार्केट एसोसिएशन द्वारा 27 दिसंबर, 2022 को DUSIB द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि सात दिनों के भीतर दुकानों से सामान हटा दिया जाए।

    नोटिस में आरोप लगाया गया कि दुकानों का निर्माण DUSIB की जमीन पर अनधिकृत रूप से किया गया।

    अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया,

    "इस बीच सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों के कब्जे वाली दुकानों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।"

    याचिकाकर्ता एसोसिएशन का मामला यह है कि उसके सदस्यों के पास पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से दुकानों का कब्जा है और सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन पर उपयुक्त सरकार द्वारा बिना किसी राय के नोटिस जारी किया गया।

    याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने अध्ययन पर विचार करने के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के संदर्भ में अनिवार्य है।

    याचिका के साथ दुकानों या झुग्गियों को बेदखल करने और गिराने के खिलाफ एकतरफा अंतरिम रोक लगाने का आवेदन भी दिया गया।

    याचिकाकर्ता एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व एडवोकेट शोएब खान और फहीम खान ने किया।

    केस टाइटल: खानपुर मार्केट एसोसिएशन रजि. बनाम दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और अन्य।

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