निजामुद्दीन में 14वीं सदी की कलान मस्जिद के अंदर निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश
Shahadat
8 April 2025 4:17 AM

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दक्षिण दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में स्थित 14वीं सदी की मस्जिद कलान मस्जिद के अंदर निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने निर्देश दिया कि मस्जिद के परिसर में किसी भी निर्माण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।
न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को संपत्ति का संयुक्त निरीक्षण करने और सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा,
"निरीक्षण के समय दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।"
न्यायालय दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें मस्जिद को तुरंत संरक्षित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई। उन्होंने तर्क दिया कि मस्जिद के परिसर में अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है।
MCD की ओर से पेश वकील ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने 04 अप्रैल की सुबह संपत्ति का निरीक्षण किया और मस्जिद के अंदर कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है।
ASI की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में अभी निर्देश प्राप्त होने बाकी हैं।
दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि मस्जिद के अंदर कोई अनधिकृत निर्माण नहीं हो रहा है।
अदालत ने कहा,
अगर ऐसा है तो अगली सुनवाई की तारीख तक कोई और निर्माण नहीं किया जाएगा। तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि मस्जिद के परिसर के भीतर किसी भी निर्माण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।"
इसने हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के संबंधित एसएचओ को संयुक्त निरीक्षण के समय ASI और MCD के अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: आस मोहम्मद और अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य