बिना आरोप तय किए 9 साल से जेल में बंद UAPA आरोपी, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर NIA से मांगा जवाब

Shahadat

13 Jan 2023 8:40 AM GMT

  • बिना आरोप तय किए 9 साल से जेल में बंद UAPA आरोपी, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर NIA से मांगा जवाब

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में नौ साल से अधिक समय से जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका पर ट्रायल में देरी के बारे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा।

    इंडियन मुजाहिदीन के कथित संचालक मन्ज़र इमाम को अगस्त 2013 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची और देश में प्रमुख स्थानों को निशाना बनाने की तैयारी की।

    मामले में आरोप तय होना बाकी है।

    जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई मार्च में सूचीबद्ध करते हुए इमाम की याचिका पर नोटिस जारी किया। देरी के आधार के अलावा याचिका मामले के गुण-दोष के आधार पर भी जमानत की मांग करती है।

    इमाम को एक विशेष अदालत ने 28 नवंबर को जमानत देने से इनकार कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में एकल न्यायाधीश ने विशेष अदालत को 75 दिनों की अवधि के भीतर उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने और उसका निस्तारण करने के लिए कहा था।

    इमाम की ओर से अपील एडवोकेट कार्तिक पुरुषोत्तम मुरुकुतला के माध्यम से दायर की गई।

    जिस प्राथमिकी में इमाम आरोपी है, उस पर यूएपीए की धारा 17, 18, 18बी और 20 और भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए और 123 लागू होती है।

    इमाम ने 2021 में हाईकोर्ट के समक्ष एक और याचिका दायर की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनके मामले में दिन-प्रतिदिन सुनवाई की मांग की गई। इस याचिका में कहा गया कि एनआईए मामलों में आरोपी मुकदमे में देरी के कारण वर्षों से जेल में बंद हैं।

    केस टाइटल: मंज़र इमाम बनाम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी

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