दिल्ली हाईकोर्ट ने नरिंदर बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोका
Shahadat
27 Jun 2022 11:43 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने नरिंदर ध्रुव बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोक दिया है।
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संभालेंगे और अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद या आम बैठक के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य या कार्य भी करेंगे।
कोर्ट ने कहा,
"यह कोर्ट मानता है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन का कामकाज किसी भी तरह के संदेह से ऊपर होना चाहिए। ऐसे महासंघों के कामकाज में शुद्धता पदों पर रहने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।"
न्यायालय द्वारा 25 मई, 2022 को पारित निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा के लिए विभिन्न प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाले असलम शेर खान द्वारा दायर याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि बत्रा को उक्त फैसले के आधार पर राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के पद से हटा दिया गया है।
यह जोड़ा गया कि बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में बने रहकर अदालत की अवमानना की है और उन्हें आगे अवमानना की अनुमति नहीं दी जा सकती।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि अन्य प्रतिवादी प्राधिकारियों ने भी न्यायिक आदेश के बावजूद राष्ट्रपति के रूप में बत्रा द्वारा संचालित कार्यवाही में भाग लेकर न्यायालय की अवमानना की है।
कोर्ट का ध्यान भारतीय ओलंपिक संघ के नियमों और विनियमों के पैरा 16.2 की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें प्रावधान है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित वरिष्ठ उपाध्यक्षों में से एक बैठक की अध्यक्षता करेगा।
याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा:
"क्या बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ (एलओए) के अध्यक्ष के रूप में केवल हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य होने के आधार पर नियुक्त किया गया है या यदि वह एफआईएच में किसी अन्य पद के आधार पर पद धारण कर रहे हैं या हॉकी इंडिया में एसोसिएट उपाध्यक्ष हैं, तो यह है इस अदालत द्वारा 2020 के डब्ल्यू.पी (सी) नंबर 5703 में पारित निर्णय के आलोक में देखा जाना आवश्यक है।"
मामले की सुनवाई अब तीन अगस्त, 2022 को रोस्टर बेंच द्वारा की जाएगी।
केस टाइटल: असलम शेर खान बनाम नरिंदर ध्रुव बत्रा और अन्य।
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