दिल्ली हाईकोर्ट ने 'गुंजन सक्सेना' में गाने के प्रदर्शन के लिए रॉयल्टी की मांग करने वाली याचिका पर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस को समन जारी किया

LiveLaw News Network

29 Dec 2020 9:00 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने गुंजन सक्सेना में गाने के प्रदर्शन के लिए रॉयल्टी की मांग करने वाली याचिका पर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस को समन जारी किया

    भारतीय गायक अधिकार संघ (ISRA) द्वारा फिल्म निर्माता करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ फिल्म 'गुंजन सक्सेना - द कारगिल गर्ल' में एक गाने के 'प्रदर्शन' को लेकर रॉयल्टी की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोडक्शन हाउस को नोटिस और समन जारी किया।

    हालांकि, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तक अदालत के पास रॉयल्टी राशि जमा करने पर धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया।

    कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (qq) में 'कलाकार' की परिभाषा, जिसके तहत गायक अधिकार का दावा करते हैं, इसमें एक गायक शामिल होता है, लेकिन "कलाकारों का अधिकार किसी भी दृश्य या ध्वनिक प्रस्तुति को एक या एक से अधिक कलाकारों द्वारा जीवंत बना देता है। प्रत्येक प्रदर्शन को पहले उदाहरण में जीना पड़ता है चाहे वह दर्शकों के सामने शूट हो या स्टूडियो में।"

    कलाकारों के अधिकारों को पहली बार कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 में धारा 38 में संशोधन करके और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 38 ए और 38 बी को पेश किया गया था। एसोसिएशन ने दावा किया है कि 'गुंजन सक्सेना' अपने गायक सदस्यों के तीन प्रदर्शनों का व्यावसायिक उपयोग करती है, जो मूल रूप से पहले की सिनेमैटोग्राफ फिल्मों का हिस्सा थे।

    एसोसिएशन ने प्रार्थना की कि इस योजना के अनुसार, अधिकारों के लिए टैरिफ तय किया गया था, इसलिए धर्मा प्रोडक्शंस न्यायालय के अंतिम निर्णय के लंबित होने से पहले उक्त राशि जमा करने के लिए बाध्य है।

    न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने नेहा भसीन बनाम आनंद राज आनंद और अन्य 2006 (32) पीटीसी 779 के मामले में अदालत के फैसले पर भरोसा किया। उसमें यह कहा गया था कि "जबकि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2 (qq) में "कलाकार" की परिभाषा इसके गायक के भीतर शामिल है, खंड 2 (q) कलाकार के अधिकार के संबंध में "प्रदर्शन" को परिभाषित करता है, मतलब किसी भी दृश्य या ध्वनिक प्रस्तुति को एक या एक से अधिक कलाकारों द्वारा लाइव किया जाता है। प्रत्येक प्रदर्शन को पहले उदाहरण में रहना पड़ता है चाहे वह दर्शकों के सामने हो या स्टूडियो में। यदि इस प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद कलाकार की अनुमति के बिना उसका उपयोग किया जाता है तो कलाकार के अधिकार का उल्लंघन होता है।

    अदालत ने मामले को 12 मार्च, 2021 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।

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