दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल सूचीबद्ध फर्मों से बोलियां आमंत्रित करने वाली निविदा को चुनौती देने वाली याचिका पर NCERT को नोटिस जारी किया

Shahadat

24 Jun 2023 6:46 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल सूचीबद्ध फर्मों से बोलियां आमंत्रित करने वाली निविदा को चुनौती देने वाली याचिका पर NCERT को नोटिस जारी किया

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने नई किट जादूई पिटारा की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए NCERT द्वारा जारी निविदा को चुनौती देने वाली याचिका पर NCERT और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि निविदा "पक्षपाती और एकतरफा" है, क्योंकि यह विशेष रूप से केवल NCERT के साथ सूचीबद्ध कंपनियों से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करती है।

    खिलौनों के निर्माण और वितरण का काम करने वाले मेसर्स यूनिवर्सल सेल्स के मालिक समित खन्ना ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि NCERT द्वारा निर्धारित एक सूचीबद्ध फर्म के मानदंड पक्षपातपूर्ण हैं।

    अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद, याचिका में कहा गया कि वह NCERT द्वारा निर्धारित उपरोक्त "एकतरफा मानदंड" के कारण अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली जमा नहीं कर सकी।

    याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि निविदा में पैनल में शामिल सदस्यों के साथ बीआईएस सर्टिफिकेट (भारतीय मानक ब्यूरो) की वैध आवश्यकता का उल्लेख नहीं है, जो अब 15 सितंबर, 2020 को जारी सर्कुलर अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया,

    “यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त एकतरफा मानदंड केंद्र को वित्तीय रूप से भी प्रभावित कर रहा है। चूंकि उक्त विवादित निविदा को भरने के लिए अन्य सदस्यों की अयोग्यता उक्त किट के लिए सबसे कम बोली को रोक रही है।”

    याचिका के अनुसार, NCERT द्वारा निर्धारित एकतरफा मानदंड, केवल सूचीबद्ध फर्मों को अनुमति देना पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, अर्थव्यवस्था और जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों के साथ-साथ सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2005 के भी खिलाफ है।

    केस टाइटल: समित खन्ना बनाम यूओआई और अन्य।

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