दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया के गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती में एससी और एसटी आरक्षण की बहाली की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

22 Jun 2023 11:59 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया के गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती में एससी और एसटी आरक्षण की बहाली की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका में एससी और एसटी श्रेणियों को आरक्षण नहीं देने पर जामिया मिलिया इस्लामिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

    जस्टिस विकास महाजन ने यह देखते हुए कि "मामले पर विचार की आवश्यकता है", उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    “इस बीच प्रतिवादी यूनिवर्सिटी को प्रत्येक श्रेणी में याचिकाकर्ताओं के लिए एक पद खाली रखने का निर्देश दिया जाता है [अर्थात] - (i) असिस्टेंट रजिस्ट्रार, (ii) अनुभाग अधिकारी और, (iii) (एलडीसी), जिसके तहत उन्होंने आवेदन किया है।'

    राम निवास सिंह ने एससी और एसटी वर्ग के अन्य लोगों के साथ यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद द्वारा 2014 में पारित प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की।

    प्रस्ताव में यह घोषित किया गया,

    “चूंकि जामिया मिलिया इस्लामिया अब अल्पसंख्यक संस्थान है, इसलिए यह सरकार की आरक्षण नीति का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत इसे छूट प्राप्त है।”

    याचिका में गैर-शिक्षण नौकरियों की भर्ती के लिए वर्तमान विज्ञापन रद्द करने का भी अनुरोध किया गया, क्योंकि यह कथित तौर पर जामिया एक्ट की धारा 7 के आदेश के खिलाफ है।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट अरुण भारद्वाज ने कहा कि 241 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए जारी विज्ञापन में यूनिवर्सिटी द्वारा एससी और एसटी उम्मीदवारों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया।

    सीनियर वकील ने तर्क दिया,

    "अध्यादेश 6 (VI) (अकादमिक) जो धार्मिक विश्वास के आधार पर "सीटों का आरक्षण और प्रवेश के लिए अन्य विशेष प्रावधान" प्रदान करता है, उसे प्रस्ताव नंबर EC-2014 (II): Reso.-06 के संदर्भ में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भी लागू किया गया।”

    आगे यह तर्क दिया गया कि 2014 का प्रस्ताव आरक्षण की संवैधानिक योजना के विपरीत है, साथ ही वैधानिक योजना के विपरीत है। साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट, 1988 की धारा 7 के भी विपरीत है।

    जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट की धारा 7 में कहा गया कि यूनिवर्सिटी सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुली रहेगी और यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी व्यक्ति पर धार्मिक विश्वास या पेशे का कोई भी परीक्षण अपनाना या थोपना वैध नहीं होगा।

    उन्होंने कहा,

    ''छात्र या स्टाफ के रूप में इसमें प्रवेश लिया जाए।''

    मामले को 07 जुलाई के लिए पोस्ट करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि "भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई।"

    केस टाइटल: राम निवास सिंह और अन्य बनाम जामिया मिलिया इस्लामिया और अन्य।

    अपीयरेंस: याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अरुण भारद्वाज के साथ एडवोकेट रितु भारद्वाज, कनिष्क खरबंदा, अभिषेक शर्मा और निशांत बहुगुणा। आर1 के लिए अधिवक्ता प्रीतीश सभरवाल, एससी के साथ संजीत कुमार, शशांक शेखर, पूजा सिंह, एस. पांडे, एडवोकेट अपूर्व कुरुप, सीजीएससी, गोकुल शर्मा, जीपी, राहुल शर्मा, आर2 से आर4 के साथ

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