दिल्ली उच्च न्यायालय ने सफाई कर्मियों के वेतन वितरण की मांग करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

4 Feb 2021 3:29 PM IST

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने सफाई कर्मियों के वेतन वितरण की मांग करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिविजन बेंच ने एक याचिका पर नोटिस जारी कर सफाई कार्य का वेतन देने के निर्देश देने की मांग की है।

    हरनाम सिंह ने एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और दिल्ली राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के खिलाफ अदालत मेें प्रार्थना की है । याचिका में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है।

    सिंह ने भारत के संविधान, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) के तहत प्रतिष्ठापित जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अदालत से प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की है।

    याचिका में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के दो प्रस्तावों का भी उल्लेख किया गया है, दिनांक 28.03.2019 और 02.03.2009 और उनके कार्यान्वयन की मांग की गई है।

    इसके अलावा, सभी नामित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी सफाई कर्मियों के साथ-साथ उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं।

    याचिका में कहा गया है कि सिंह ने सबसे पहले भारत के उच्चतम न्यायालय में सफाई कर्मियों के लिए सबसे बुनियादी सुरक्षा उपकरणों की कमी का मुद्दा उठाया था, हालांकि, इस याचिका को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल, 2020 में इस टिप्पणी के साथ निपटा दिया था कि संघ ने सफाई कर्मियों को भारत पर बाध्यकारी होने के रूप में सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान के लिए डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देशों को पहले ही स्वीकार कर लिया था। केंद्र ने कहा था कि इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, इसलिए याचिका का निपटारा किया गया।

    हालांकि, उक्त आदेश के आलोक में सिंह ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को पत्र लिखकर सफाई कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट और अन्य सुरक्षा उपकरणों की खरीद और वितरण की स्थिति पर प्रतिक्रिया मांगी और उन्हें सूचित किया कि ऐसी कोई समानता सबसे पहले उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

    राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों के संरक्षण के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय, ने भी इस महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण अवधि में अपने सांविधिक कार्यों को अंजाम नहीं दिया है, जो सफाई कर्मचारियों द्वारा झेली जा रही हताश परिस्थितियों का वसीयतनामा है। इस स्थिति का न केवल सफाई कर्मचारियों, उनके स्वास्थ्य और उनके परिवारों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि शहर में स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति भी है।

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