दिल्ली हाईकोर्ट ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अस्पतालों में COVID विशिष्ट मातृ देखभाल केंद्रों की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

8 Oct 2021 7:31 AM GMT

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सभी अस्पतालों में COVID-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करने वाले विशेष मातृ देखभाल केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।

    जस्टिस रेखा पल्ली ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

    चार गर्भवती महिलाओं ने ‌याचिका दायर की है। सभी अपनी गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में, जिन्हें महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ा।

    यह तर्क देते हुए कि गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षित मातृत्व के अधिकार से वंचित किया गया है, याचिका में उत्तरदाताओं को उनकी गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान उन्हें कानून द्वारा अनिवार्य महत्वपूर्ण सेवाएं और अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ तुरंत पीएमएमवीवाई (प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना) की उन्हें देय पात्रता राशि जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

    इसके अतिरिक्त, याचिका में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक एम्बुलेंस से जुड़ी एक विशेष हेल्पलाइन को संचालित करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग की गई है, ताकि महामारी के दौरान उनकी पसंद की स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग किया जा सके।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ज्योति सतपुते ने प्रस्तुत किया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है, लेकिन उन्हें इस आधार पर लाभ प्राप्त करने से रोका जा रहा है कि उन्होंने योजना के तहत खुद को निर्धारित समय अवधि पंजीकृत नहीं किया है।

    इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों को इस तरह के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिकाकर्ताओं की तरह गर्भवती महिलाओं को ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है।

    मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर को पोस्ट करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता को एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, जिसमें उन अस्पतालों के नाम बताए गए थे, जहां याचिकाकर्ता अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल और ध्यान प्राप्त करने का दावा करते हैं।

    केस का शीर्षक: सीमा और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया और अन्य।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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