दिल्ली हाईकोर्ट ने इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिराइसिस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड) एक्ट, 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

9 March 2021 1:11 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिराइसिस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड) एक्ट, 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया को विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी) अधिनियम के तहत 25 फरवरी को केंद्र द्वारा अधिसूचित इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (Guidelines for intermediaries and Digital Media Ethics Code) नियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ 'फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 'फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट' एक ट्रस्ट है, जिसे 'द वायर' 'द न्यूज मिनट' के संस्थापक और प्रधान संपादक धन्या राजेंद्रन और 'द वायर' के संस्थापक संपादक एमके वेणु द्वारा बनाया गया है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को खत्म करने के बावजूद, जिसमें इसी तरह सामग्री को विनियमित करने के लिए समान प्रावधान के बावजूद केंद्र द्वारा इन नियमों को अब उस काम को परोक्ष रूप से करने के लिए लाया है, जो यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते।

    वर्तमान याचिका इंफोर्मेश टेक्नोलॉजी (Guidelines for intermediaries and Digital Media Ethics Code) एक्ट, 2021 ("आईटी नियम, 2021) इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें 'प्रकाशकों का वर्गीकरण किया गया हैं और करंट अफेयर्स कंटेंट '("डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स")' डिजिटल मीडिया 'के हिस्से के रूप में और इन समाचार पोर्टलों को सरकार की निगरानी और' नैतिक आचार संहिता' लागू करके नियमों के भाग III के तहत विनियमित करना चाहते हैं और चाहते हैं और ऐसा कोई भी प्रावधान आईटी एक्ट, 2000 में नहीं दिया गया है।

    याचिकाकर्ताओं ने आईटी नियमों, 2021 को इस आधार पर चुनौती दी है, कि वे डिजिटल समाचार पोर्टलों को प्रभावित करते हैं और 'ऑनलाइन कंटेंट के प्रकाशकों' के संदर्भ में नहीं है- जैसे कि ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म और इस तरह के अन्य प्लेटफॉर्म को विनियमित करने वाले नियम की मांग की गई है।

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि डिजिटल मीडिया के लिए एक नियामक तंत्र स्थापित करने का प्रयास करने के लिए बनाए गए नियमों का पूरा भाग III के मूल अधिनियम (आईटी एक्ट) को समाप्त कर देता है। अगर इसे लागू करने की अनुमति दी गई तो यह बहुत ही मनमाना होगा और अभिव्यक्ति की आजादाी का हनन होगा।

    "अधिरोपित नियम धारा 66-ए के कुछ तत्वों को फिर से लाया गया हैं। इस प्रकार वे न केवल मूल अधिनियम का उल्लंघन करते हैं बल्कि उसे खत्म भी करते हैं। श्रेया सिंघल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में धारा 66-ए को रद्द कर दिया गया था।"

    यह प्रस्तुत किया गया है कि यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि प्रतिनिधिमंडल का कोई असीमित अधिकार नहीं है और अधीनस्थ कानून वस्तु और मूल अधिनियम के दायरे से परे नहीं जा सकता है। प्रत्यायोजित शक्ति के अभ्यास में किए गए किसी भी नियम या विनियमन को अभिभावक अधिनियम के अनुरूप होना पड़ता है और यदि इस तरह का नियम या विनियमन आईटी एक्ट के विचारों से परे होता है, तो यह अभिभावक का अभिमत बन जाता है। नियम ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री, बिचौलियों और डिजिटल समाचार मीडिया के प्रकाशकों पर लागू होंगे।

    रामकृष्णन ने तर्क दिया कि,

    नियम, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत बनाए गए हैं। हालांकि यहां तक ​​कि धारा स्वयं भी समाचार प्रकाशकों पर लागू नहीं होती है।

    "आईटी एक्ट डिजिटल समाचार मीडिया को संस्थाओं की एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता नहीं देता है और किसी विशेष नियमों के तहत उन्हें या उनकी सामग्री को अधीन करने की तलाश नहीं करता है। नियमों का प्रभावित हिस्सा इस हद तक है कि वह इस तरह के विशेष को प्राप्त करना चाहता है। ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया का विनियमन या नियंत्रण, स्पष्ट रूप से अभिभावक के लिए अति आवश्यक है।"

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्णित धारा 69-ए एक सीमित और विशिष्ट उभरती हुई शक्ति है। इसलिए लागू किए गए नियम डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स को विनियमित करने के लिए उन्हें नैतिकता संहिता का पालन करने की आवश्यकता नहीं बता सकते। ऐसा करने में नियम अनिवार्य रूप से दो विधानों के अनुप्रयोग का विस्तार करते हैं: केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978, डिजिटल समाचार मीडिया के लिए प्रोग्राम कोड की सीमा तक और पत्रकारिता आचरण के मानदंडों को क्रमशः इन विधानों के अंतर्गत निर्धारित किया गया।

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