JEE (Main) 2025 में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

3 May 2025 3:25 PM IST

  • JEE (Main) 2025 में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2025 (JEE (Main)) के आयोजन में विसंगतियों का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

    जस्टिस विकास महाजन ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA), केंद्र सरकार और JEE (Advanced) से जवाब मांगा और मामले को 19 मई के लिए सूचीबद्ध किया।

    न्यायालय ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को JEE (Advanced) के लिए अपना आवेदन रजिस्टर्ड करने की अनुमति देकर अंतरिम राहत भी दी और निर्देश दिया कि उस पर कार्रवाई की जाए।

    अभ्यर्थी शशांक शेखर पांडे ने याचिका दायर कर NTA को JEE (Main) 2025, सत्र 2 के लिए उनके रिकॉर्ड किए गए उत्तर पत्र में कथित विसंगतियों को सुधारने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने NTA को उनके आवेदन के संबंध में उनके द्वारा हल किए गए सभी 46 प्रश्नों पर विधिवत विचार करने का निर्देश देने की भी मांग की।

    उनका कहना था कि जब उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका जमा की, तो एक पॉप-अप संदेश दिखाया गया, जिसमें 46 प्रश्नों के प्रयास और 29 प्रश्नों के प्रयास न किए जाने को दर्शाया गया था।

    उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि अपनी उत्तर पुस्तिका डाउनलोड करने पर उन्होंने पाया कि यद्यपि उन्होंने 46 प्रश्नों के प्रयास किए, लेकिन केवल 29 प्रश्नों को ही प्रयास के रूप में दिखाया गया। यह भी कहा गया कि कुल 75 प्रश्न थे। हालांकि, NTA ने दोनों मानों को उलट दिया था।

    यह तर्क दिया गया कि यदि उन्हें JEE (Advanced) के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं दी गई तो उनके साथ गंभीर पक्षपात होगा।

    अभ्यर्थी को अंतरिम राहत देते हुए न्यायालय ने आदेश दिया:

    “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि JEE (Advanced) के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कल यानी 02.05.2025 है, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका के निपटारे तक JEE (Advanced) को याचिकाकर्ता के आवेदन को रजिस्टर्ड करने और उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।”

    न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार का परिणाम घोषित न किया जाए और उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए।

    इसने स्पष्ट किया कि अंतरिम निर्देश रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा और इससे याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई विशेष अधिकार नहीं बनेगा।

    न्यायालय ने कहा,

    "19.05.2025 को पुनः अधिसूचित करें। इस बीच प्रतिवादी नंबर 2/NTA अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा और JEE (Main)-2025 के सत्र 2 में याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया से संबंधित लॉग भी प्रस्तुत करेगा।"

    केस टाइटल: शशांक शेखर पांडे बनाम भारत संघ और अन्य।

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