SCBA के पूर्व सेक्रेटरी ने एकतरफ़ा WhatsApp अकाउंट सस्पेंड करने को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Shahadat
3 Dec 2025 9:49 AM IST

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व सेक्रेटरी, एडवोकेट रोहित पांडे ने अपने WhatsApp अकाउंट को एकतरफा सस्पेंड करने के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
यह मामला सोमवार (01 दिसंबर) को जस्टिस सचिन दत्ता के सामने लिस्ट किया गया, जिन्होंने WhatsApp को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की।
याचिका के अनुसार, पांडे का WhatsApp अकाउंट बिना किसी पहले से नोटिस, कारण बताओ नोटिस या उनका डेटा वापस पाने का मौका दिए बिना अचानक डीएक्टिवेट कर दिया गया, जिसमें कानूनी ड्राफ्ट, क्लाइंट कम्युनिकेशन, बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली चुनाव का सामान वगैरा शामिल है।
कहा गया कि बार काउंसिल ऑफ़ दिल्ली (DBA) चुनाव के अहम समय में इस कार्रवाई ने पांडे के प्रोफेशनल कामों, प्रचार की कोशिशों और चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष भागीदारी में बहुत रुकावट डाली है।
आरोप है कि इस तरह की कार्रवाई उनकी बोलने की आज़ादी और अपने पेशे को करने के उनके अधिकार का उल्लंघन है।
के.एस. पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2017) मामले पर भी भरोसा किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार माना था। इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्सनल डेटा और कम्युनिकेशन व्यक्ति की इज्ज़त, आज़ादी और आज़ादी के लिए ज़रूरी हैं।
अपना अकाउंट वापस पाने के अलावा, पांडे ने यह भी गुज़ारिश की है कि देश भर के वकीलों के WhatsApp अकाउंट इस तरह से सस्पेंड न किए जाएं, क्योंकि उन पर सामाजिक और प्रोफ़ेशनल दोनों तरह की ज़िम्मेदारियां होती हैं और उनमें ज़रूरी डेटा, मटीरियल और कॉन्टैक्ट होते हैं।
Case title: Rohit Pandey v. Union of India

