दिल्ली दंगा मामले में 'आप' के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की नई जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
2 Aug 2021 1:36 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगा मामले (एफआईआर 120/2020) के सिलसिले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा दायर एक नई जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की एकल पीठ ने ताहिर हुसैन द्वारा दायर अन्य लंबित जमानत याचिकाओं के साथ जमानत याचिका को टैग करते हुए नोटिस जारी किया, जो छह अगस्त को न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
ताहिर हुसैन की ओर से अधिवक्ता रिजवान के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर पेश हुए, जबकि राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजक डीके भाटिया पेश हुए।
दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर 120/2020 में धारा के तहत अपराध शामिल हैं। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत दर्ज एफआईआर में ताहिर हुसैन के अलावा नौ अन्य आरोपियों के नाम हैं।
एफआईआर पिछले साल चार मार्च को एक इरशाद अली द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। इसमें उसने कहा था कि पिछले साल 24 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों के कारण उसकी किराए की दुकान लूट ली गई थी। आरोप है कि उसकी दुकान का शटर तोड़ दिया गया था और उसमें पड़े सामान को लूट लिया गया था। उसके बाद दंगाइयों ने उसमें आग लगा दी थी। इसके परिणामस्वरूप उसे लगभग 17-18.00 लाख रुपये का नुकसान हुआ था।
इसी तरह के मामले में हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों ने दिल्ली दंगों के मामलों में दर्ज अन्य एफआईआर के संबंध में हुसैन द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने एफआईआर 80/2020 में दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था, जो थाना दयालपुर में आईपीसी की धारा 147/148/149/436/427/34 और पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि 25.02.2020 को सह-आरोपी ताहिर हुसैन (मुख्य आरोपी) के घर की छत पर लगभग 100 लोग खड़े थे और वे हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर पेट्रोल बम फेंक रहे थे।
हालांकि, पहले से लंबित जमानत याचिकाओं के साथ जमानत याचिका को टैग करने के लिए हुसैन की ओर से पेश होने वाले माथुर के अनुरोध पर न्यायमूर्ति गुप्ता ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले को न्यायमूर्ति खन्ना के समक्ष सूचीबद्ध किया था।
जस्टिस योगेश खन्ना ने पहले जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया था और सुनवाई की अगली तारीख छह अगस्त को से पहले दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की थी।
अजय कुमार झा और प्रिंस बंसल को गोली लगने से घायल होने के संबंध में एक ट्रॉमा सेंटर द्वारा प्राप्त सूचना के संबंध में दर्ज दो एफआईआर के संबंध में जमानत याचिका दायर की गई है।
ट्रायल कोर्ट ने इस साल मई में दोनों एफआईआर में हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह देखते हुए कि यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि ताहिर हुसैन ने अपनी बाहुबल और राजनीतिक दबदबे का इस्तेमाल सांप्रदायिक आग की लपटों की योजना बनाने और भड़काने एक किंगपिन के रूप में कार्य करने के लिए किया था।
इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने हुसैन द्वारा दायर एक याचिका पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में उनके खिलाफ लगाए गए यूएपीए आरोपों को चुनौती दी गई है और इस संबंध में दी गई मंजूरी को रद्द करने की मांग की गई है।