COVID-19 के कारण मरने वाले न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट स्टाफ के परिजनों के लिए अनुग्रह रा‌शि की मांग, दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर जारी किया नो‌टिस

LiveLaw News Network

10 May 2021 9:12 AM GMT

  • COVID-19 के कारण मरने वाले न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट स्टाफ के परिजनों के लिए अनुग्रह रा‌शि की मांग, दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर जारी किया नो‌टिस

    Delhi High Court

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें COVID-19 के कारण मौत का शिकार हुए न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट स्टाफ के परिजनों को एक करोड़ और 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान करने की मांग की गई है।

    याचिका में हाल ही में COVID-19 के कारण मरने वाले न्यायिक अधिकारियों कोवई वेणुगोपाल और कामरान खान को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग की गई है।

    चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जीएनसीटीडी, वित्त विभाग, जीएनसीटीडी, गृह मंत्रालय, दिल्ली सचिवालय, कानून और न्याय विभाग, दिल्ली और रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय ने को जारी किया है।

    अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर की याचिका पर कहा गया है कि प्रतिवादी अधिकरणों ने "ऐसे अधिकारियों और परिजनों के प्रति थोड़ी सहानुभूति" दिखाई है, जिन्होंने न्यायिक कार्यों के कार्यान्वयन में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में बिना किसी असफलता के अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवा दी।

    यह कहते हुए कि पिछले साल COVID-19 महामारी की शुरुआत में, जब देश के अधिकांश हिस्सों में निचली अदालतें काम नहीं कर रही थी, याचिका में कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय और साथ ही अधीनस्थ न्यायपालिका ने तत्काल निवारण के रूप में आभासी सुनवाई के लिए तंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण और अनुकरणीय भूमिका निभाई।

    याचिका में कहा गया है-"इस अवधि में, न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ निचली अदालतों के कई कोर्ट स्टाफ संक्रमित हो गए, फिर भी उन्होंने अदालत की सुनवाई में भाग लिया, जिससे बड़े पैमाने पर आम जनता को लाभ हुआ।"

    याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी अपने कर्तव्यों का पालन करने में बुरी तरह से विफल रहे और कानूनी पेशेवरों, जजों और अदालती कर्मचारियों के जीवन की रक्षा करने के अपने कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक उत्तरदायित्यों का त्याग कर दिया।

    य‌ाचिका में कहा गया है, "यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवाद‌ियों ने निजी अस्पतालों में महंगी दरों पर कराए गए इलाज के कारण हुए चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति की गारंटी देने में सक्रियता नहीं दिखाई है, जिन्हें समाप्त किया जाना आवश्यक है और तत्काल ऐसे निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे न्यायिक समुदाय में विश्वास पैदा हो कि सभी चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी...। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादियों की निष्क्रियता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का गंभीर उल्लंघन है।"

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