दिल्ली हाईकोर्ट ने सिटी कोर्ट परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देश जारी किए
LiveLaw News Network
10 Dec 2021 3:40 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि इस साल सितंबर में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फायरिंग की घटना के बाद दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले से निपटने के लिए चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
-दिल्ली पुलिस आयुक्त दिल्ली हाईकोर्ट परिसर के साथ-साथ दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों की सुरक्षा ऑडिट करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करेंगे।
- इस प्रकार गठित टीम सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे कि तैनात किए जाने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या, लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की संख्या आदि पर विचार-विमर्श करेगी।
-दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट में कुछ उपाय किए गए हैं। हालांकि, एक बार का उपाय या एक्सरसाइज पर्याप्त नहीं होगी।
- ऑडिट के आधार पर पुलिस आयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और दी गई स्थिति के आधार पर, आवश्यक संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा और आवश्यक गैजेट लगाए जाएंगे।
- इस प्रकार तैनात पुलिस कर्मी न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की गहनता से जांच करेंगे ।
- कोर्ट परिसर के अंदर केवल स्टिकर वाले अधिकृत वाहनों की अनुमति होगी, जिसमें स्टाफ, अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के वाहन शामिल होंगे।
- सीसीटीवी कैमरों के अलावा, संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रवेश द्वारों पर उच्च गुणवत्ता वाले यूवीएसएस स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा । अधिवक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के स्टिकर बार एसोसिएशन और पुलिस विभाग के परामर्श से दिल्ली बार काउंसिल द्वारा तैयार किए जाएंगे, जिन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के साथ तैयार किया जाएगा।
- कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांच की जाएगी। दो जांच बिंदुओं, अर्थात् न्यायालय परिसरों के प्रवेश द्वार और न्यायालय कक्षों वाले भवनों के प्रवेश द्वारों पर जांच / तलाशी ली जाएगी ।
- प्रवेश द्वारों पर महिला अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों की तलाशी लेने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच / तलाशी का तंत्र पूरी तरह से और साथ ही त्वरित और कुशल है, दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि धातु का पता लगाने और सामान की स्कैनिंग आदि में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाए।
- बिना स्कैन किए कोर्ट परिसर के अंदर किसी भी सामान को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच और तलाशी के लिए बनाए गए सभी स्कैनर और अन्य गैजेट काम करने की स्थिति में हैं।
- स्कैनर और डिटेक्टरों को तैनात किया जाएगा और किसी भी उपकरण के काम न करने के मामले में प्रत्येक न्यायालय परिसर में एक बैकअप रखा जाएगा।
- संबंधित बार एसोसिएशन उन सभी अधिवक्ताओं को क्यूआर कोड/बार कोड/स्मार्ट चिप के साथ आईडी कार्ड जारी करने के लिए एक तंत्र तैयार करेंगे जो इन संघों के सदस्य हैं।
- उन अधिवक्ताओं के लिए जो दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित हैं, लेकिन किसी बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, दिल्ली बार काउंसिल द्वारा समान आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। पहचान पत्र अहस्तांतरणीय होंगे और प्रवेश के समय सभी न्यायालय परिसरों में उपयोग किए जाने योग्य होने चाहिए।
- इस संबंध में विशेष रूप से एक उपयुक्त सॉफ्टवेयर तैयार करने के संबंध में दिल्ली पुलिस से मूल्यवान सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। इसी तरह के पहचान पत्र संबंधित न्यायालयों में संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ पंजीकृत क्लर्कों के लिए बार एसोसिएशन द्वारा भी जारी किए जाएंगे।
- स्वचालित फाटकों की स्थापना, जैसे मेट्रो स्टेशनों पर स्थापित हैं, अदालतों में भारी भीड़ से निपटने के लिए उन पर विचार किया जाना चाहिए।
- चेकिंग, फ्रिस्किंग और बैगेज स्कैनिंग के समय अधिवक्ता सुरक्षा कर्मियों का पूरा सहयोग करेंगे।
- कोर्ट भवनों की सीसीटीवी कैमरों से चौबीसों घंटे निगरानी होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कैमरे बिना किसी चूक के चालू हालत में हैं।
- जहां तक संभव हो, उच्च विभेदन और पर्याप्त भंडारण क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे, जहां तक संभव हो, अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए, विशेष रूप से, जिला न्यायालयों में लॉक-अप के आसपास के क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- जहां तक उच्च जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों (यूटीपी) का संबंध है, जहां तक संभव हो, उनकी उपस्थिति वर्चुअल मोड के माध्यम से सुरक्षित की जा सकती है। जहां कहीं भी या जब भी ऐसे यूटीपी का शारीरिक रूप से पेश करने की आवश्यकता होती है तो पर्याप्त पुलिस एस्कॉर्ट और चेकिंग/ तलाशी आदि के साथ प्रचुर देखभाल और सावधानी बरती जानी चाहिए।
- संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश, संबंधित जिला न्यायालय बार एसोसिएशन और दिल्ली पुलिस के पदाधिकारियों के परामर्श से, सुरक्षा व्यवस्था के सूक्ष्म विवरण और बारीकियों पर काम करेंगे और न्यायालय परिसरों के भीतर लाइसेंसशुदा दुकानों/कियोस्कों का विनियमन, संचालन, चैंबर्स को खोलने और बंद करने का समय तय करने जैसे मुद्दों पर काम करेंगे।
- जहां तक दिल्ली हाईकोर्ट परिसर का संबंध है, इस न्यायालय के विद्वान महापंजीयक भी सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) से इनपुट/सुझाव लेंगे...
- चूंकि, दिल्ली पुलिस के पास सुरक्षा के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता है, इसलिए अदालत प्रशासन और दिल्ली सरकार को सूचित करते हुए सुरक्षा संबंधी उपकरण सीधे उनके द्वारा खरीदे जाएंगे।
- जैसे ही उपकरणों की खरीद की जाती है, बिना किसी देरी के एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि उक्त निर्देशों का सभी अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी हितधारक द्वारा एक आवेदन दायर किया जा सकता है जो किसी भी निर्देश में संशोधन या समीक्षा करना चाहता है।
पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अन्य हितधारकों के सहयोग से सुरक्षा उपायों को लागू करना जारी रखेगी।
हालांकि यह आदेश 24 नवंबर को पारित किया गया था, लेकिन इसे आज सुबह जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि कल रोहिणी कोर्ट परिसर में एक मामूली धमाका हुआ था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि विस्फोट एक लैपटॉप बैग में हुआ था।
केस शीर्षक: कोर्ट अपने स्वयं के प्रस्ताव पर बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य।