राज्यसभा चुनाव 2022: दिल्ली हाईकोर्ट ने नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

Shahadat

17 Jun 2022 10:06 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में भारत के चुनाव आयोग से उसे राज्यसभा चुनाव, 2022 की उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई।

    जस्टिस पूनम ए. बंबा की अवकाशकालीन पीठ ने विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरने की तारीख पहले ही खत्म हो चुकी है। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई थी।

    कोर्ट ने 10 जून को अपने आदेश में कहा,

    "यह भी विवाद में नहीं है कि पूर्वोक्त चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है और उक्त चुनाव 10.06.2022 यानी आज के लिए निर्धारित हैं।"

    याचिकाकर्ता का यह मामला है कि वह राज्यसभा चुनाव, 2022 के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। तदनुसार, उन्होंने 30 मई, 2022 को नामांकन फॉर्म एकत्र किया।

    हालांकि, उन्हें अपना नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई और प्रस्तावक के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसा कि उक्त नामांकन फॉर्म के एक कॉलम में उल्लिखित है। प्रस्तावक की अनुपस्थिति में याचिकाकर्ता को समय पर उम्मीदवारी के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से रोका गया।

    इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रस्तावक के बिना उसे अपनी उम्मीदवारी दाखिल करने की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया, लेकिन अधिकारियों ने उसके नियमों, विनियमों और नीतियों के मद्देनजर उसके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया।

    याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर प्रस्तुत किया कि उसके भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का चुनाव आयोग ने चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं देकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से उल्लंघन किया है।

    दूसरी ओर, चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने यह तर्क देते हुए इस याचिका को खारिज करने की मांग की कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 80 द्वारा वर्जित होने के कारण बनाए रखने योग्य नहीं है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद कोई भी अदालत इस तरह के किसी भी मुकदमे पर विचार नहीं कर सकती। अगर याचिकाकर्ता भारत के चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है तो वह भी चुनाव खत्म होने के बाद ही।

    प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का विचार था कि संसद के किसी भी सदन के चुनाव को चुनौती केवल भारत के चुनाव आयोग के समक्ष एक चुनाव याचिका के माध्यम से दी जा सकती है।

    अदालत ने कहा,

    "यहां तक ​​कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 80 भी चुनाव याचिका के अलावा किसी भी चुनाव को चुनौती देने पर रोक लगाती है।"

    यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के पास कानून के तहत एक प्रभावी उपाय उपलब्ध है और वह रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है, अदालत ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: विश्वनाथ प्रताप सिंह बनाम भारतीय चुनाव आयोग और एएनआर

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 573

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