सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत रिश्तेदार की परिभाषा को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के समान नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

8 Aug 2022 4:53 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि गिफ्ट टैक्स प्राप्तकर्ता पर नहीं लगाया जाए। याचिका सीनियर सिटीजन के रखरखाव और कल्याण को बढ़ावा नहीं देती है।

    जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के उद्देश्य के अनुसार, "रिश्तेदार" (Relative) शब्द का प्रयोग समान संदर्भ में नहीं किया जाता है। "रिश्तेदार" शब्द पूरी तरह से संदर्भ-विशिष्ट होने के कारण यह मानने का कोई आधार नहीं है कि एक संदर्भ में इसे परिभाषित करने में उपयोग किए जाने वाले मानदंड दूसरे संदर्भ में उपयोगी प्रारंभिक बिंदु भी प्रदान करेंगे।

    याचिकाकर्ता ने यह निर्देश देने की मांग की है कि सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 की धारा 2 (जी) के तहत "रिश्तेदार" को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 2(41) और धारा 56 के तहत "रिश्तेदार" के समान माना जाए।

    याचिकाकर्ता ने सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित रिश्तेदारों को छोड़कर रिश्तेदारों को छूट देने वाले आयकर अधिनियम की धारा 56 में प्रावधान और स्पष्टीकरण को भी चुनौती दी।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 2 (जी) "रिश्तेदार" शब्द को 'निःसंतान सीनियर सिटीजन के किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में परिभाषित करती है, जो नाबालिग नहीं है। सीनियर सिटीजन की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर रिश्तेदार का कब्जा हो जाएगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 2 (जी) निःसंतान सीनियर सिटीजन के मामले में गैर-रक्त से संबंधित व्यक्तियों को बच्चों के बराबर रिश्तेदार मानती है।

    याचिकाकर्ता ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2(41) "रिश्तेदार" को "पति, पत्नी, भाई या बहन या उस व्यक्ति के किसी वंशज" के रूप में परिभाषित करती है। इस प्रकार, इसमें वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्हें सीनियर सिटीजन एक्ट में "रिश्तेदार" के रूप में परिभाषित किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56 और धारा 56(2)(vii)(e) और 56(2)(x)(b) के प्रावधानों के स्पष्टीकरण में रिश्तेदारों से प्राप्त उपहारों पर कर से छूट प्रदान करती है। इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है, जो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 2 (जी) के तहत रिश्तेदार की परिभाषा में विसंगति पैदा करते हैं।

    दिव्यांग याचिकाकर्ता ने सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 2(जी) के अनुसार, उपहार विलेख के माध्यम से अपनी संपत्ति का 10% और तहखाने का अपना हिस्सा अपने भतीजे "रिश्तेदार" को उपहार में दिया। याचिकाकर्ता द्वारा नरेश के पक्ष में दिया गया उपहार छूट नहीं है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सीनियर सिटीजन एक्ट कल्याणकारी कानून है और एक्ट की धारा 3 और 4 के आधार पर अन्य कृत्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2(41) और 56 निःसंतान सीनियर सिटीजन को उनके अधिकारों और लाभों से वंचित करते हैं। इस प्रकार, सीनियर सिटीजन के दो वर्ग हैं: एक जो माता-पिता हैं और उनके बच्चे लाभ प्राप्त करते हैं; और दूसरे वे जो निःसंतान हैं और जिनके रिश्तेदारों को सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 2 (जी) के तहत उपहारों पर कर छूट से वंचित किया गया है।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उपहार विलेख रद्द किया जा सकता है और शुरू से ही शून्य घोषित किया जा सकता है ताकि आयकर विभाग द्वारा धारा 2 (जी) के तहत रिश्तेदार के खिलाफ उत्पन्न होने वाली देयता को बचाने के लिए कर नहीं लगाया जा सके। सीनियर सिटीजन के पास जीवन की आखिरी दहलीज पर आयकर का भुगतान करने के लिए धन नहीं है।

    अदालत ने फैसला सुनाया कि सीनियर सिटीजन एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट की मंशा और उद्देश्य पूरी तरह से अलग हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट का उद्देश्य संविधान के तहत गारंटीकृत और मान्यता प्राप्त माता-पिता और सीनियर सिटीजन के रखरखाव और कल्याण के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान प्रदान करना है। इनकम टैक्स एक्ट का उद्देश्य आयकर और सुपर-टैक्स से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है। संपत्ति का उपहार एक अक्टूबर, 2010 से वित्त अधिनियम, 2010 के तहत टैक्स के दायरे में लाया गया था। संपत्तियों के उपहारों के दुरुपयोग से बचने के लिए अभिव्यक्ति "रिश्तेदार" को आयकर में संकीर्ण और प्रतिबंधित तरीके से परिभाषित किया गया। वित्त अधिनियम, 2010 के प्रावधानों की व्याख्यात्मक टिप्पणियों में कहा गया कि "अधिनियम की धारा 56(2) (vii) के प्रावधानों को बेहिसाब आय के शोधन को रोकने के लिए काउंटर-एविशन सिस्टम के रूप में पेश किया गया था।" प्रावधानों का उद्देश्य इस तरह के लेन-देन के लिए टैक्स नेट का विस्तार करना है।" इसका मतलब है कि विधायिका ने जानबूझकर उन लोगों के अलावा अन्य लोगों से प्राप्त उपहारों को कर से छूट देने से छूट दी।

    अदालत ने कहा,

    "सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 कुछ परिस्थितियों में सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त उपचार प्रदान करती है। हालांकि, उक्त धारा कानून के अनुसार सीनियर सिटीजन द्वारा दिए गए उपहार/हस्तांतरण को चुनौती देने के लिए प्राप्तकर्ता के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करती है।"

    केस टाइटल: मिस इंदिरा उप्पल बनाम यूओआई

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 764

    दिनांक: 28.07.2022

    याचिकाकर्ता के लिए वकील: एडवोकेट हरीश उप्पल एडवोकेट तिलेश्वर प्रसाद के साथ

    प्रतिवादी के लिए वकील: सीजीएससी सुभाष तंवर

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story