"मास्क सुरक्षा कवच की तरह है" : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अकेले वाहन में भी मास्क लगाना अनिवार्य

LiveLaw News Network

7 April 2021 6:44 AM GMT

  • मास्क सुरक्षा कवच की तरह है : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अकेले वाहन में भी मास्क लगाना अनिवार्य

    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने आज व्यक्तिगत वाहनों में अकेले यात्रा के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर दिल्ली सरकार द्वारा जुर्माना लगाने की चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मास्क एक "सुरक्षा कवच" की तरह है जो इसे पहनने वाले और इसके आसपास रहने वाले दोनों लोगों की रक्षा करता है।

    अदालत ने कहा,

    "वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय सरकारें मास्क पहनने की सलाह देती हैं। महामारी की चुनौती बहुत बड़ी थी और किसी व्यक्ति को टीका लगा या नहीं, मास्क अनिवार्य है।"

    अकेले निजी वाहन चलाते समय मास्क न पहनने पर चालान को चुनौती देने वाली कई दलीलों पर फैसला सुनाया गया। फैसला 17 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था।

    कार्यवाही के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तुत किया था कि उसने कोई भी निर्देश जारी नहीं किया था कि जब वे अकेले हों तो लोगों को कार में मास्क पहनना होगा। इसने आगे कहा था कि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है और दिल्ली सरकार को इस प्रश्न पर निर्णय लेना है।

    दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया था कि पिछले साल अप्रैल में कार्यालय आदेश के अनुसार आधिकारिक या निजी वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था और यह लागू है।

    एक अन्य याचिकाकर्ता - सुदेश कुमार - ने अदालत को बताया कि कार में ड्राइविंग करते समय उसका मुंह और नाक रुमाल से लपेटे जाने के बावजूद उनका चालान किया गया था।

    कुमार के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि चालान में अपराध या अपराध की तारीख या समय का उल्लेख नहीं है, यह एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा जारी किया गया था, चालान बुकलेट को एक मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व-मुद्रांकित और हस्ताक्षरित किया गया था और भुगतान की गई राशि के लिए कोई रसीद जारी नहीं की गई थी।।

    शर्मा के वकील ने पहले अदालत को बताया कि 4 अप्रैल, 2020 के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के कार्यालय आदेश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कहा गया कि कार में अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है।

    उन्होंने कहा था कि उनका चालान करने वाले अधिकारी किसी भी कार्यकारी आदेश को पेश करने में विफल रहे जो निजी वाहन में अकेले यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य करता है।

    उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी कानून या अधिसूचना की अनुपस्थिति में, निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क पहनना अनिवार्य है, उस पर जुर्माना लगाना " प्रथम दृष्ट्या मनमाना और अवैध" है।

    इससे पहले, याचिका पर बहस करते हुए वकील सौरभ शर्मा ने 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग रुपये की क्योंकि अपने निजी वाहन में मास्क न पहनने के लिए अकेले यात्रा करते समय 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया था कि एक निजी वाहन एक निजी स्थान नहीं है।

    इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया था कि विनियम / निर्देश / दिशानिर्देश बहुत स्पष्ट हैं कि "किसी भी व्यक्ति" को अपने निजी या आधिकारिक वाहन में जाते समय मास्क लगाना अनिवार्य है। सरकार ने कहा था कि निजी वाहन भी उक्त श्रेणी में आता है और इसे निजी क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। इस पर विचार करने के लिए, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया था जिसमें यह कहा गया था कि जब कोई निजी वाहन सार्वजनिक सड़क से गुजरता है, तो जनता के पास "निजी वाहन से संपर्क करने" का अवसर होता है और उसकी पहुंच होती है।

    दिल्ली सरकार की दलीलों के प्रकाश में, जुड़े मामलों में एक वकील ने भी कोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खुद कहा था कि अकेले कार में बैठे किसी भी व्यक्ति को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है।

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