दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य में छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली राज्य सरकार के आदेश पर दखल देने से इनकार किया
LiveLaw News Network
18 Nov 2020 11:32 AM GMT
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के उस आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें छठ पूजा के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगाया गया है।
याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि इन जैसे सार्वजनिक समारोहों में संक्रमण सुपर-स्प्रेडर रूप धारण कर सकता है।
यह आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देते हुए छठ पूजा के दिन यानी 20 नवंबर को सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने के लिए दायर की गई याचिका को जमीनी हकीकत से दूर माना जाता है।
इस क्रम में महामारी को देखते हुए तालाबों और नदी-नालों के पास पूजा समारोह निषिद्ध कर दिए गए हैं।
याचिका को योग्यता से रहित बताते हुए अदालत ने कहा:
'आज के दिन और समय में इस तरह की याचिका को जमीनी हकीकत से दूर माना जाता है।'